एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मेनका संजय गांधी द्वारा रामभुआल निषाद के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिन्हें 2024 के आम चुनावों में सुल्तानपुर 38-लोकसभा क्षेत्र से विजयी घोषित किया गया था। यह मामला चुनाव याचिका संख्या 3/2024 शीर्षक से दर्ज किया गया था, जो कि चुनाव परिणाम घोषित होने के एक महीने बाद 27 जुलाई 2024 को दाखिल किया गया था। मेनका गांधी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की अगुवाई वाली कानूनी टीम द्वारा प्रतिनिधित्व कर रही थीं, ने दावा किया कि रामभुआल निषाद ने अपने चुनाव शपथ पत्र में लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था, जिससे उनका चुनाव अवैध हो जाता है।
कानूनी मुद्दे
मामले का केंद्रीय मुद्दा 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 के अनुपालन से संबंधित था, जिसमें चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिकाएँ दायर करने की आवश्यकता होती है। चुनाव परिणामों के 51 दिन बाद दाखिल की गई याचिका इस वैधानिक सीमा से अधिक हो गई थी। अधिनियम की धारा 86(1) आगे यह आवश्यक करती है कि इस समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई किसी भी याचिका को अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।
मेनका गांधी के वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम में धारा 33-ए के समावेश सहित कानून के विकास को धारा 81 में निर्धारित कठोर समय सीमाओं पर वरीयता दी जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी गैर-प्रकटीकरण मतदाताओं के सूचना के अधिकार, जो एक संवैधानिक अधिकार है, का उल्लंघन करता है, और अदालत को देरी के बावजूद याचिका के गुणों पर विचार करना चाहिए।
अदालत का निर्णय और टिप्पणियां
माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय द्वारा सुनाया गया निर्णय चुनाव याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का विस्तार से विश्लेषण करता है। अदालत ने हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा (1974) और उसके बाद के निर्णयों पर भरोसा किया, जिन्होंने धारा 81 के तहत समय सीमाओं की अनिवार्य प्रकृति की पुष्टि की। न्यायमूर्ति रॉय ने जोर देकर कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, एक संपूर्ण संहिता है, और चुनाव याचिकाओं पर विलंब को माफ करने सहित सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, “इस संबंध में कानूनी स्थिति तय हो चुकी है…उच्च न्यायालय चुनाव याचिका की सुनवाई करते समय स्वयं संवैधानिक न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है और न ही इसके पास असाधारण संवैधानिक या निहित शक्तियां होती हैं।” उन्होंने आगे कहा कि जब तक चुनाव याचिका वैध नहीं है और समय सीमा से बाधित नहीं है, तब तक मामले के गुणों पर विचार नहीं किया जा सकता।
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अदालत ने अधिनियम की धारा 86(1) और दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत याचिका खारिज कर दी, यह निष्कर्ष निकाला कि वैधानिक अवधि के बाद दायर याचिका की सुनवाई करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायमूर्ति रॉय ने इन प्रावधानों के पीछे विधायी मंशा को रेखांकित किया, जिसमें चुनाव विवादों के निपटान में देरी को रोकने का उद्देश्य था, जो अन्यथा चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर सकता था।