इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तारीख तय की।
शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने कटरा केशव देव मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा दायर याचिका की स्थिरता को चुनौती दी है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है और इसे हटाने की मांग की गई है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने सुनवाई की अगली तारीख 29 फरवरी तय की.
पिछले साल मई में, हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी 15 मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
17 जनवरी को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय दिया था.