इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य में अग्नि सुरक्षा उपायों की योजना बनाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने शहर की राजधानी के लेवाना सूट होटल में पिछले साल लगी आग पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत द्वारा पहले दर्ज की गई एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया।
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पीठ ने कहा कि अगर ऐसी समिति पहले गठित की गई होती तो अदालत को पता चल जाता कि घटना के मद्देनजर सही कदम उठाये गये हैं या नहीं।
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पीठ ने अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह के लिए तय की है।
पिछले साल 5 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लेवाना सूट होटल में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।