इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आर्बिट्रेशन अपील में देरी रोकने का निर्देश दिया, 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मध्यस्थता मामलों से संबंधित अपील दायर करने में देरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रमुख सचिव (कानून) को इस मुद्दे को हल करने के लिए किए गए उपायों का विवरण देते हुए छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ ने 2 जुलाई, 2024 को राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम मेसर्स हरीश चंद्र इंडिया लिमिटेड (ऑर्डर डिफेक्टिव नंबर – 425 ऑफ 2013 से पहली अपील) के मामले में फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला चंबल दल परियोजना, पिनाहट, आगरा में एक पंप हाउस के लिए नींव की खुदाई के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य और मेसर्स हरीश चंद्र इंडिया लिमिटेड के बीच एक अनुबंध विवाद से उत्पन्न हुआ था। एक मध्यस्थ ने रुपये का मुआवजा दिया था। 19 जुलाई, 2009 को कंपनी के पक्ष में 67,42,240/- का मुआवज़ा दिया गया। राज्य सरकार ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत इस पुरस्कार को चुनौती दी, लेकिन समय-सीमा समाप्त होने के कारण 1 अगस्त, 2012 को जिला न्यायाधीश, आगरा ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद राज्य ने 224 दिनों की देरी से 13 मार्च, 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर की।

मुख्य कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय:

1. अपील के लिए सीमा अवधि:

न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम द्वारा निर्धारित सख्त समयसीमा पर जोर दिया। एन.वी. इंटरनेशनल बनाम असम राज्य (2020) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति सराफ ने कहा कि धारा 37 के तहत अपील 120 दिनों (90 दिन और 30 दिन की छूट अवधि) के भीतर दायर की जानी चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत खारिज या स्वीकृत किए गए आवेदन से धारा 37 के तहत अपील दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह मध्यस्थता कार्यवाही के समग्र वैधानिक उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसे अत्यंत शीघ्रता से तय किया जा रहा है।”

2. सरकार की जिम्मेदारी:

न्यायालय ने देरी से दाखिल करने के कारणों के रूप में नौकरशाही और प्रक्रियात्मक देरी का हवाला देने की सरकार की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की। न्यायमूर्ति सराफ ने टिप्पणी की:

“यह करदाताओं का पैसा है जिससे सरकार निपटती है, और अपील दायर करने में इस तरह के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

3. सरकार को निर्देश:

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (कानून) को निर्देश दिया कि:

– वैधानिक समय सीमा से परे अपील दायर करने से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

– की गई कार्रवाई पर 6 महीने के भीतर न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

– अपील दायर करने में तेजी लाने के लिए समर्पित कानूनी टीमों और मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम सहित एक विशेष प्रक्रिया बनाने पर विचार करें।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में निष्पक्षता और दक्षता बनाए रखने के लिए सरकार को निजी पक्षों के समान समयसीमा का पालन करना चाहिए।

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पक्ष और कानूनी प्रतिनिधि:

– अपीलकर्ता: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जिनका प्रतिनिधित्व श्री ऋषि कुमार, अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील द्वारा किया गया

– प्रतिवादी: मेसर्स हरीश चंद्र इंडिया लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व श्री मोहम्मद अरीश, अधिवक्ता द्वारा किया गया, जो श्री आशीष मिश्रा, अधिवक्ता का संक्षिप्त विवरण रखते हैं।

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