इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अधिनियम मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। अंसारी और कई सह-आरोपियों पर वित्तीय और अन्य लाभों के लिए एक गिरोह बनाने और चित्रकूट जिले में भय और आतंक पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

अंसारी और सह-आरोपियों नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी पुलिस स्टेशन में 31 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपों में जबरन वसूली, मारपीट और क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करना शामिल है।

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इस मामले में 28 अगस्त को तैयार किए गए और 29 अगस्त को चित्रकूट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित एक गिरोह चार्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें अब्बास अंसारी को गिरोह का नेता बताया गया है, जबकि अन्य आरोपी विभिन्न अपराधों में शामिल सदस्य हैं।

बुधवार को ज़मानत पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चल रही जाँच और 6 सितंबर, 2024 से उनके कारावास का हवाला देते हुए अंसारी की अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है,” जबकि राज्य सरकार को मामले को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

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