रामपुर CRPF हमला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘जांच में खामियों’ के कारण 5 को हत्या और आतंकी आरोपों से बरी किया; अवैध हथियार रखने के दोषी करार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2008 के रामपुर CRPF ग्रुप सेंटर आतंकी हमले के मामले में पांच लोगों को हत्या, आतंकवाद (UAPA) और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने (IPC) के आरोपों से बरी कर दिया है। इन पांच में से चार लोगों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष “गंभीर खामियों और जांच में चूक” के कारण “मुख्य अपराध को संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल” रहा।

अदालत ने मुख्य हमले के आरोपों से बरी करते हुए, सभी पांचों अपीलकर्ताओं—मोहम्मद शरीफ @ सुहैल, सबाउद्दीन @ शहाबुद्दीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक, और जंग बहादुर खान @ बाबा खान—को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें यह सजा उनकी गिरफ्तारी के समय उनसे बरामद AK-47 राइफलों और हैंड ग्रेनेड जैसे “प्रतिबंधित हथियारों को सचेत रूप से कब्जे में रखने” (conscious possession) के लिए दी गई है।

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हाईकोर्ट ने उनकी सजा को 10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये के जुर्माने में बदल दिया। 2008 से हिरासत में बंद अपीलकर्ताओं द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित किया जाएगा।

यह फैसला दोषियों द्वारा दायर अपीलों (कैपिटल केस नंबर 7/2019, कैपिटल केस नंबर 3/2020, और क्रिमिनल अपील नंबर 31/2020) और मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत द्वारा भेजे गए डेथ रेफरेंस (रेफरेंस नंबर 6/2021) पर दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

इन अपीलों में रामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 2019 के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक को IPC की धारा 302/149 और आर्म्स एक्ट की धारा 27(3) के तहत मौत की सजा सुनाई थी। जंग बहादुर खान को IPC 302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। सभी पांचों को IPC की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और UAPA की धारा 16 और 20 सहित अन्य गंभीर अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

यह मामला 31 दिसंबर, 2007 और 1 जनवरी, 2008 की मध्यरात्रि को रामपुर में CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले से संबंधित है। सब-इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा (PW-1) द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार, लगभग 2:25 बजे, 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने कैंप गेट पर स्वचालित हथियारों और हैंड ग्रेनेड से हमला किया।

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इस हमले में सात CRPF जवानों (कांस्टेबल आनंद कुमार, हवलदार ऋषिकेश राय, हवलदार अफजल अहमद, हवलदार रामजी सरन मिश्रा, कांस्टेबल मनवीर सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार और कांस्टेबल विकास कुमार) और एक नागरिक रिक्शा चालक, किशन लाल की मौत हो गई थी। कई अन्य पुलिस और CRPF कर्मी भी घायल हुए थे।

अपीलकर्ताओं को STF टीमों ने 9 और 10 फरवरी, 2008 को रामपुर, मुरादाबाद और लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उनके पास से AK-47 राइफल, पाकिस्तानी पासपोर्ट और हैंड ग्रेनेड सहित प्रतिबंधित हथियार बरामद हुए थे।

अपीलकर्ताओं की दलीलें

अपीलकर्ताओं के वकील, श्री इमरान उल्लाह के नेतृत्व में, ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से अविश्वसनीय था, और मुख्य रूप से निम्नलिखित दलीलें दी गईं:

  1. पहचान में विफलता: घटना से पहले कोई भी चश्मदीद (पुलिस या CRPF) अपीलकर्ताओं को नहीं जानता था। FIR या धारा 161 Cr.P.C. के तहत दर्ज शुरुआती बयानों में उनका कोई हुलिया नहीं बताया गया था।
  2. कोई शिनाख्त परेड (TIP) नहीं: अभियुक्तों के अजनबी होने के बावजूद, कोई शिनाख्त परेड नहीं कराई गई। जांच अधिकारियों (PW-24 और PW-25) ने अपनी गवाही में स्वीकार किया कि अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद ‘बापर्दा’ (चेहरा ढका हुआ या पहचान छिपाकर) नहीं रखा गया था और TIP के लिए कभी कोई आवेदन नहीं दिया गया।
  3. अविश्वसनीय डॉक पहचान: घटना के वर्षों बाद अदालत में पहली बार अभियुक्तों की पहचान को कमजोर और अस्वीकार्य बताया गया, जिसमें अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य (2022) जैसे निर्णयों का हवाला दिया गया। बचाव पक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि PW-1 ने अभियुक्त सबाउद्दीन की तस्वीर पुलिस स्टेशन में देखने की बात स्वीकार की थी, और PW-38 ने अदालत में पहचान के दौरान अभियुक्तों को लेकर भ्रमित हो गया था।
  4. साक्ष्यों की कस्टडी (फिंगरप्रिंट) में टूट: अभियोजन पक्ष 1 जनवरी, 2008 को घटनास्थल से कथित तौर पर उठाए गए फिंगरप्रिंट पर निर्भर था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि 3 अप्रैल, 2008 तक इन प्रिंट्स को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने का कोई सबूत (मालखाना रजिस्टर या GD एंट्री) नहीं था, जिससे उनमें छेड़छाड़ की आशंका बनती है।
  5. साक्ष्यों की कस्टडी (बैलिस्टिक्स) में टूट: इसी तरह, घटनास्थल से और अभियुक्तों से बरामद हथियारों और खाली कारतूसों को FSL भेजे जाने से पहले तीन महीने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखना साबित नहीं किया जा सका। जिस कांस्टेबल (कल्लू) ने कथित तौर पर इन वस्तुओं को पहुंचाया, उससे कभी जिरह नहीं की गई, जिससे साक्ष्य की श्रृंखला टूट गई।
  6. अमान्य अभियोजन स्वीकृति: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, UAPA और IPC के अध्याय VI के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक स्वीकृतियों को कानूनी रूप से अमान्य या बिना सोचे-समझे यंत्रवत् रूप से दिया गया बताया गया।
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हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने जांच से संबंधित लगभग सभी दलीलों पर बचाव पक्ष से सहमति जताई और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर खामियां पाईं।

पहचान पर: पीठ ने पाया कि पहचान के साक्ष्य “स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रकृति के” थे। अदालत ने PW-38 द्वारा “स्वीकार्य रूप से” खराब डॉक पहचान और PW-1 द्वारा एक अभियुक्त की तस्वीर देखे जाने के तथ्य पर गौर किया। फैसले में कहा गया कि TIP की अनुपस्थिति और अभियुक्तों को ‘बापर्दा’ नहीं रखे जाने के कारण, पहचान के साक्ष्य विफल हो गए।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य (फिंगरप्रिंट) पर: अदालत ने फिंगरप्रिंट से जुड़ी अभियोजन की कहानी को अविश्वसनीय पाया। इसने हिरासत में तीन महीने के अंतर (1.1.2008 से 3.4.2008) को “एक बड़ा रहस्य” करार दिया। अदालत ने पाया कि PW-24 और PW-25 (जांच अधिकारी) “अपनी गवाही में यह भी नहीं बता पाए कि फिंगरप्रिंट… कहाँ रखे गए थे।” अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “इसलिए छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।”

परिस्थितिजन्य साक्ष्य (बैलिस्टिक्स) पर: अदालत ने हथियारों के साक्ष्य के संचालन में भी ऐसी ही विफलता पाई। “कोई मालखाना रजिस्टर या GD एंट्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई। FSL तक इन प्रदर्शनों को ले जाने वाले किसी भी गवाह से जिरह नहीं की गई। सटीक रूप से, एक कांस्टेबल कल्लू लेख ले गया था लेकिन उसे कभी भी गवाह के कटघरे में पेश नहीं किया गया…” अदालत ने माना कि इस लिंक साक्ष्य के बिना, FSL रिपोर्ट (जिसमें खुद पाया गया कि कई कारतूस बरामद हथियारों से मेल नहीं खाते) पर बरामद हथियारों को अपराध स्थल से जोड़ने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

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जांच में चूक पर: पीठ ने जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा: “हम अपराध की भयावहता और गंभीरता से गहराई से चिंतित हैं और साथ ही, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि अभियोजन पक्ष मुख्य अपराध के लिए अभियुक्तों के खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा… यदि जांच और अभियोजन अधिक प्रशिक्षित पुलिस द्वारा किया गया होता तो इस मामले का परिणाम कुछ और होता।”

अभियोजन स्वीकृति पर: अदालत ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दी गई स्वीकृति को भी अमान्य पाया। इसने नोट किया कि जिला मजिस्ट्रेट ने इसे “भारत सरकार की ओर से” प्रदान किया था, जबकि 2002 के संशोधन के अनुसार DM को इसे स्वतंत्र रूप से मंजूरी देनी थी, न कि “भारत सरकार के एक एजेंट” के रूप में।

अंतिम निर्णय

इन निष्कर्षों के आधार पर, हाईकोर्ट ने सभी पांचों अपीलकर्ताओं को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत हत्या (302), हत्या का प्रयास (307), और युद्ध छेड़ने (121) सहित अन्य आरोपों से बरी कर दिया।

हालांकि, अदालत ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान उनसे प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी के तथ्य को बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि बरामद वस्तुएं (AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन) आर्म्स एक्ट की धारा 2(1)(h) और 2(b) के तहत “प्रतिबंधित गोला-बारूद” (prohibited ammunition) हैं।

अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता आर्म्स एक्ट की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए इन वस्तुओं के “सचेत कब्जे” (conscious possession) में थे। इसलिए, पीठ ने सभी पांचों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) के तहत दोषी ठहराया।

अपीलकर्ताओं को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने निर्देश दिया कि उनके द्वारा पहले ही काटी गई कैद की अवधि को इस सजा में समायोजित किया जाएगा।

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