इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट को कार्य समय के दौरान संपर्क न हो पाने पर फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मंगला प्रसाद सिंह का मोबाइल फोन कार्य समय के दौरान बंद रहता है। यह घटना विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी से संबंधित न्यायालय सत्र के दौरान प्रकाश में आई।

न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने इस मुद्दे को तब उजागर किया जब राज्य के स्थायी वकील ने लाइसेंस नवीनीकरण में देरी के बारे में तत्काल जानकारी के लिए डीएम से संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि डीएम का फोन बंद था और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। यह तब हुआ जब वकील को उस सुबह विशेष रूप से डीएम से परामर्श करने का निर्देश दिया गया था।

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दोपहर 2:30 बजे, जब उन्हें पता चला कि डीएम से संपर्क करने के सभी प्रयास व्यर्थ थे, तो न्यायालय ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला प्रमुख अपना फोन बंद करके काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि फोन क्यों बंद किया गया था, जिससे यह चिंता पैदा हो रही है कि आपात स्थिति के दौरान जिला मजिस्ट्रेट से कैसे संपर्क किया जा सकता है।”

अदालत विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण में हुई महत्वपूर्ण देरी – लगभग आठ महीने – से संबंधित एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे मूल रूप से फरवरी 2024 में प्रस्तुत किया गया था। कई बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, आवेदन के संबंध में डीएम कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

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डीएम से संपर्क न हो पाने के कारण, अदालत ने उन्हें अगले दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया ताकि वे अपनी अनुपलब्धता और विस्फोटक लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में हुई लंबी देरी के पीछे के कारणों को स्पष्ट कर सकें।

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