पारदर्शिता और पेशेवर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शहर की सभी जिला अदालतें अदालती कार्यवाही के दौरान अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक समान प्रोटोकॉल अपनाएं। यह निर्देश एक रिट याचिका (W.P.(C) 13188/2024) के जवाब में आया है, जो एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता और नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्य रंजीत कुमार ठाकुर द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने कई मामलों में पेश होने के बावजूद पटियाला हाउस कोर्ट में ऑर्डर शीट से अपना नाम बार-बार हटाए जाने के बाद राहत मांगी थी।

मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 30 सितंबर, 2024 को फैसला सुनाया। याचिका में जिला न्यायालय के आदेशों में पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के नाम दर्ज करने की एक सुसंगत प्रथा की अनुपस्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण चिंता जताई गई थी। श्री कृष्ण मुरारी और श्री नरेश कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्री ठाकुर ने तर्क दिया कि अदालत के आदेशों में उनका नाम शामिल न किए जाने से न केवल उनकी पेशेवर उपस्थिति कमज़ोर हुई है, बल्कि चैंबर्स और बार एसोसिएशन के चुनावों में भागीदारी के लिए उनकी पात्रता भी ख़तरे में पड़ गई है, जिसके लिए अक्सर अदालत में उपस्थिति के प्रमाण की आवश्यकता होती है।

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प्रतिवादी पक्षों, जिसमें भारत संघ (यूओआई) भी शामिल है, का प्रतिनिधित्व सुश्री निधि रमन, केंद्र सरकार की स्थायी वकील (सीजीएससी) और अन्य अधिवक्ताओं ने किया, जबकि श्री तुषार सन्नू, श्री सहज करण सिंह और श्री मनोविराज सिंह ने नई दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए), प्रतिवादी 5 और 6 का प्रतिनिधित्व किया। इस मामले में श्री प्रीत पाल सिंह, श्री मधुकर पांडे और श्री टी. सिंहदेव सहित अन्य लोगों ने भी दलीलें पेश कीं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति नरुला ने अपने विस्तृत आदेश में अधिवक्ताओं की उपस्थिति के उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “ऐसे रिकॉर्ड न केवल न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ता की भागीदारी को स्वीकार करते हैं, बल्कि चैंबर आवंटन और बार एसोसिएशन चुनावों में पात्रता जैसे महत्वपूर्ण पेशेवर अधिकारों के लिए आधार भी बनाते हैं।” न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क में योग्यता पाई कि वर्तमान प्रणाली में जिला न्यायालयों में एक मानकीकृत प्रक्रिया का अभाव है, जिसके कारण विसंगतियां और चूक हुई हैं जो सीधे अधिवक्ताओं के पेशेवर अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

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न्यायालय ने इस तरह की चूक के संभावित परिणामों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से जिला बार एसोसिएशन के चुनावों के संदर्भ में, जहां मतदाता और उम्मीदवार दोनों अक्सर अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए अपने प्रलेखित न्यायालय में उपस्थिति पर भरोसा करते हैं। न्यायमूर्ति नरुला ने तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “इस संबंध में जिला न्यायालयों में एक समान प्रोटोकॉल की स्पष्ट अनुपस्थिति पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अधिवक्ताओं के पेशेवर हितों की रक्षा करने के लिए तत्काल सुधार की मांग करती है।”

न्यायालय के निर्देश

हाईकोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) को निर्देश दिया कि वे दिल्ली की सभी जिला अदालतों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालती कार्यवाही में उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के नाम आदेश पत्र में उचित रूप से दर्ज किए जाएं। न्यायमूर्ति नरूला ने सुझाव दिया कि अदालतें उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शारीरिक उपस्थिति के लिए ‘ड्रॉप-बॉक्स’ प्रणाली या दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में इस्तेमाल की जाने वाली ‘चैट बॉक्स’ प्रणाली जैसी व्यवस्था अपना सकती हैं।

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अपनी समापन टिप्पणी में न्यायालय ने कहा कि इस तरह की मानकीकृत प्रथाओं को लागू करने में विफलता न्यायिक प्रक्रियाओं की अखंडता और अधिवक्ताओं को मिलने वाली पेशेवर मान्यता को कमजोर कर सकती है। न्यायालय ने अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी प्रणाली निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ संचालित हो, अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक सुसंगत और पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।

इन निर्देशों के साथ, याचिका का निपटारा कर दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज करने के मुद्दे को राजधानी की सभी जिला अदालतों में व्यापक रूप से संबोधित किया जाएगा।

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