उड़ीसा हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन में तोड़ फोड़ करने के आरोपी वकीलों को जमानत दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संबलपुर बार एसोसिएशन के सभी 29 अधिवक्ताओं को सशर्त जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हमलों और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि अधिवक्ता मौजूदा मामले से संबंधित कोई सार्वजनिक बैठक नहीं करेंगे या सोशल मीडिया सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई राय, विचार या टिप्पणी पोस्ट नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रिहाई का महिमामंडन करने या प्रचार करने से रोक दिया गया है।

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एसोसिएशन के कई सदस्यों के साथ अधिवक्ताओं को तब गिरफ्तार किया गया जब जिले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पीठ की मांग को लेकर विरोध हिंसक हो गया था, जिससे जिला उच्च न्यायालय के परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ हुई थी।

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वकीलों ने वैध स्थानीय आकांक्षाओं का निवारण नहीं होने की निराशा पर सामूहिक रोष व्यक्त कर रहे थे।

इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंदोलन कर रहे 29 वकीलों का प्रैक्टिस का लाइसेंस 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया था।

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