इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि, विज्ञापन में निर्देशों का उल्लेख होने के बाद, उम्मीदवार की ओर से उसका पालन करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ उत्तर प्रदेश के प्रतिवादी-अधिकारियों को निर्देश देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। लोक सेवा आयोग, प्रयागराज मुख्य संयुक्त राज्य / उच्च अधीनस्थ सेवा
