दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा जांच का सामना करने वाले व्यक्ति को कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति या उसके अगले मित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के अनुसार, यदि इसकी अनुमति दी जाती है,
