गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के रास्ते के संबंध में केंद्र को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के परामर्श से एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ
