राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) ने फैसला सुनाया है कि संवैधानिक अदालतों, न्यायाधिकरणों, सार्वजनिक कार्यालयों में नवाब, राजकुमार और राजा जैसे अभिवादन का उपयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18, 14 और 363A के तहत प्रतिबंधित है। न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक डोमेन और सार्वजनिक कार्यालयों में भी लागू
