बुधवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी एक सूचना है जो पहली बार में बनाई जाती है और यह एक विश्वज्ञानकोश (Encyclopaedia) नहीं है। इस प्रकार देखते हुए, अदालत ने POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। यौन अपराध के मामलों में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और
