दस्तावेज को सिर्फ ‘एग्जीबिट’ मार्क कर देने से उसके कंटेंट साबित नहीं हो जाते, कानून के अनुसार साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी दस्तावेज को साक्ष्य में केवल चिह्नित (मार्क) या एग्जीबिट कर देने मात्र से उसकी सामग्री (कंटेंट) साबित नहीं मान ली जाती। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रोबेट (वसीयत) से जुड़े मामलों में शुरुआती चरण में ही साक्ष्यों को खारिज करके सुनवाई का रास्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एस. संगीता और अन्य की ओर से टीएमटी. पी. पोन्नी के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य की ग्राह्यता या प्रासंगिकता पर उठाई गई आपत्तियों का मूल्यांकन अंतिम फैसले के समय किया जाना चाहिए, न कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XIII नियम 3 के तहत शुरुआती स्तर पर ही साक्ष्य को बाहर कर दिया जाए।

मामले का पृष्ठभूमि

यह विवाद दिवंगत सी. श्यामलवाल्ली की वसीयत के प्रोबेट से जुड़ा है। प्रतिवादी टीएमटी. पी. पोन्नी ने 17 अक्टूबर 2019 को मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका (ओ.पी. संख्या 164/2020, जो बाद में टी.ओ.एस. संख्या 12/2021 में परिवर्तित हुई) दाखिल कर वसीयत का प्रोबेट मांगा था।

अपीलकर्ताओं (मुकदमे में प्रतिवादियों) ने 19 अप्रैल 2021 को अपना लिखित जवाब (रिटन स्टेटमेंट) दाखिल किया। इसके बाद 10 अगस्त 2022 को प्रतिवादी की ओर से एक प्रूफ एफिडेविट पेश किया गया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलकर्ताओं ने आवेदन संख्या 4262/2022 दायर किया और मांग की कि इस एफिडेविट, उसमें किए गए दावों और पेश किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड से हटा (एस्च्यू कर) दिया जाए, क्योंकि ये वसीयत से जुड़ी कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक हैं।

हाईकोर्ट का निर्णय

मद्रास हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 4 नवंबर 2022 को अपीलकर्ताओं का यह आवेदन खारिज कर दिया था। सिंगल जज ने टिप्पणी की थी:

  • 5 पन्नों की मूल याचिका के जवाब में जब प्रतिवादियों ने खुद 16 पन्नों का लिखित जवाब दायर किया है, तो लंबा प्रूफ एफिडेविट दाखिल करने में कोई गलती नहीं है।
  • वसीयत को रिकॉर्ड पर मार्क करना और उसे कानूनी रूप से साबित करना दो अलग-अलग बातें हैं। वसीयत के लाभार्थी (पीडब्ल्यू-1) के जरिए इसे मार्क कराया जा सकता है।
  • दस्तावेज संख्या 5 से 9 तक को मार्क नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मूल दस्तावेज नहीं बल्कि फोटोकॉपी हैं, और मूल प्रति पेश न कर पाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
  • अन्य सभी दस्तावेजों को स्वामित्व दर्शाने और वसीयत पर विरोधी दावों का निस्तारण करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
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अपीलकर्ताओं ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के समक्ष चुनौती दी। 21 अगस्त 2024 को डिवीज़न बेंच ने अपीलकर्ताओं के रवैये को देखते हुए उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए अपील खारिज कर दी। डिवीज़न बेंच ने माना कि केवल एफिडेविट जमा करने से उसमें लिखे कथनों की सत्यता साबित नहीं होती। इस स्तर पर एफिडेविट को हटाने से प्रतिवादी को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, और साक्ष्यों को शुरुआती चरण में ही खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और नजीरें

पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। सीपीसी के आदेश XIII नियम 3 (जो अदालतों को किसी भी चरण में अप्रासंगिक या अग्राह्य दस्तावेजों को खारिज करने का अधिकार देता है) पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में इस अधिकार का इस्तेमाल जरूरी नहीं था। कोर्ट ने माना कि सिंगल जज ने बिना किसी स्पष्टीकरण के पेश की गई फोटो प्रतियों को खारिज करके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को स्वीकार करके सही कदम उठाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पारिवारिक ढांचे के भीतर संपत्तियों के हस्तांतरण और अन्य लंबित मुकदमों से संबंधित दस्तावेजों और तर्कों को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता।

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साक्ष्य के दौरान उठाई जाने वाली आपत्तियों की प्रक्रिया पर शीर्ष अदालत ने तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बिपिन शांतिलाल पंचाल बनाम गुजरात राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया:

“साक्ष्य एकत्र करने के चरण में जब भी किसी सामग्री की ग्राह्यता पर आपत्ति जताई जाती है, तो ट्रायल कोर्ट उस आपत्ति को दर्ज कर सकता है और आपत्तिजनक दस्तावेज को अस्थायी रूप से एग्जीबिट के रूप में दर्ज कर सकता है, जिसका निर्णय मुकदमे के अंतिम फैसले के समय किया जाएगा। यदि अदालत अंतिम चरण में आपत्ति को सही पाती है, तो उस साक्ष्य को विचार से बाहर रखा जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया अपनाने में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है।”

दस्तावेजों को एग्जीबिट के रूप में दर्ज करने के कानूनी प्रभाव पर, सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी बनाम राम पाल सिंह बिसेन (जिसमें सेठ ताराजी खीमचंद बनाम येलमार्टी सत्यम, नर्मदा देवी गुप्ता बनाम बीरेंद्र कुमार जायसवाल, और विजय बनाम भारत संघ व अन्य का उल्लेख था) मामले का संदर्भ दिया:

“हमारा स्पष्ट मानना है कि केवल किसी दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार कर लेने से वह साबित नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में, किसी दस्तावेज पर एग्जीबिट का निशान लगा देने से उसे कानून के अनुसार साबित करने की अनिवार्यता समाप्त नहीं होती।”

“साक्ष्य कानून के तहत भी, दस्तावेजों की सामग्री को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक है। अधिक से अधिक, दस्तावेजों की स्वीकार्यता सामग्री की स्वीकृति हो सकती है, उसकी सत्यता की नहीं। साक्ष्य अधिनियम के तहत विधिवत पेश और चिह्नित न किए गए दस्तावेजों पर अदालत भरोसा नहीं कर सकती। केवल अदालत में फाइल कर देने मात्र से दस्तावेज की सामग्री साबित नहीं हो जाती।”

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एग्जीबिट किए गए दस्तावेजों की सामग्री को मुकदमे की सुनवाई (ट्रायल) के दौरान कानून के मुताबिक साबित करना होगा, और इस चरण में उन्हें रिकॉर्ड से हटाने का कोई आधार नहीं है।

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तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और मद्रास हाईकोर्ट के 21 अगस्त 2024 के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने निर्देश दिया कि वसीयत संबंधी कार्रवाई (T.O.S. No. 12/2021) इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जारी रहेगी और 11 नवंबर 2024 को दिए गए स्थगनादेश (स्टे) को समाप्त कर दिया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: एस. संगीता एवं अन्य बनाम टीएमटी. पी. पोन्नी
वाद संख्या: सिविल अपील संख्या… / 2026 (एसएलपी (सी) संख्या 26326 / 2024 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह
निर्णय की तिथि: 7 अगस्त 2026

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