सिर्फ जिरह से खारिज हो सकती है एनआई एक्ट की कानूनी धारणा, आरोपी का विटनेस बॉक्स में आना जरूरी नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) के तहत वैधानिक उपधारणा (प्रिजम्पशन) को शिकायतकर्ता के क्रॉस-एग्जामिनेशन के जरिए सफलतापूर्वक खारिज किया जा सकता है। जस्टिस राकेश कैंथला की एकल पीठ ने निर्णय दिया कि यदि लेनदेन का पूरा मामला ही व्यावहारिक रूप से असंभावित और सामान्य मानवीय आचरण के विपरीत प्रतीत होता है, तो आरोपी के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अलग से बचाव साक्ष्य पेश करना या स्वयं विटनेस बॉक्स में उतरना अनिवार्य नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने सुनील खाची के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का दावा था कि उसने आरोपी सुनील को व्यावसायिक लेनदेन के लिए 60,000 रुपये उधार दिए थे। इस ऋण को चुकाने के लिए आरोपी ने उतनी ही राशि का एक चेक जारी किया था। लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर यह चेक ‘अपर्याप्त कोष’ (इन्सफिशिएंट फंड्स) की टिप्पणी के साथ वापस आ गया। मांग नोटिस तामील होने के बावजूद आरोपी द्वारा भुगतान न किए जाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में आरोपी ने कहा कि उसने एक कोरा चेक खजान चंद नामक व्यक्ति को दिया था, जिसने बाद में इसे शिकायतकर्ता को सौंप दिया। आरोपी ने अपनी रक्षा में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया था।

28 मई 2012 को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोर्ट नंबर 3, शिमला ने आरोपी को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता हमीरपुर का निवासी और खजान चंद का मित्र था, जबकि वह आरोपी से पहली बार जुलाई/अगस्त 2007 में थियोग में खजान चंद की दुकान पर मिला था। ट्रायल कोर्ट ने इसे अत्यधिक असंभावित माना कि शिकायतकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को कर्ज देगा जिसे वह बमुश्किल जानता था। इस बात को भी रेखांकित किया गया कि इस लेनदेन की पुष्टि के लिए खजान चंद को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। इन आधारों पर ट्रायल कोर्ट ने माना कि आरोपी वैधानिक उपधारणा को खारिज करने में सफल रहा।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता (शिकायतकर्ता) ने बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि चूंकि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर और चेक जारी करने की बात स्वीकार की थी, इसलिए एनआई एक्ट की धारा 118(ए) और 139 के तहत उपधारणाएं स्वतः लागू हो गईं। अपीलकर्ता का कहना था कि अब साबित करने का भार आरोपी पर आ गया था, जो अपनी रक्षा में कोई साक्ष्य देने में पूरी तरह विफल रहा। यह भी दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट ने खजान चंद को गवाह के रूप में बुलाने की जिम्मेदारी गलत तरीके से शिकायतकर्ता पर डाल दी, जबकि चेक खजान चंद को सौंपने की बात स्वयं आरोपी ने अपने बचाव में कही थी।

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दूसरी ओर, प्रतिवादी (आरोपी) के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का सही ढंग से मूल्यांकन किया है। यह व्यावहारिक रूप से असंभव है कि कोई व्यक्ति केवल एक सप्ताह पहले मिले किसी अजनबी को 60,000 रुपये जैसी बड़ी राशि उधार दे दे। प्रतिवादी का कहना था कि चूंकि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण पूरी तरह तार्किक और संभावित था, इसलिए इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

जस्टिस राकेश कैंथला ने बरी किए जाने के आदेशों में हस्तक्षेप करने के स्थापित कानूनी मानकों की समीक्षा से अपने विश्लेषण की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले सुरेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य (2025) का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“यह देखा जा सकता है कि यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के फैसले में हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप तभी आवश्यक होगा जब बरी करने का फैसला स्पष्ट रूप से विकृत (पेटेंट परवर्सिटी) हो; वह रिकॉर्ड पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ने या उन पर विचार न करने पर आधारित हो; और कोई अन्य दो उचित दृष्टिकोण संभव न हों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से केवल आरोपी के अपराध के अनुकूल दृष्टिकोण ही संभव हो।”

कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामवीर सिंह (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को भी उद्धृत किया:

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“हम यह नोट कर सकते हैं कि वर्तमान अपील बरी किए जाने के खिलाफ है। इस कोर्ट के कई फैसलों से यह कानून पूरी तरह से स्थापित है कि बरी करने के खिलाफ अपील में, जब तक कि बरी करने का निष्कर्ष रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष तौर पर विकृत न हो और साक्ष्य के आधार पर केवल आरोपी के दोषी होने का ही दृष्टिकोण संभव हो, केवल उसी स्थिति में अपीलीय कोर्ट को बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जहां दो दृष्टिकोण संभव हों, यानी एक बरी करने के अनुकूल और दूसरा आरोपी को दोषी ठहराने वाला, तो अपीलीय कोर्ट को बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर देना चाहिए।”

हाईकोर्ट ने तुलसारेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य (2026) मामले के सिद्धांतों का हवाला देते हुए आगे स्पष्ट किया:

“यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय कोर्ट को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज बरी करने के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय कोर्ट इस आधार पर बरी करने के आदेश को नहीं पलट सकती कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव था।”

मामले के तथ्यों की समीक्षा करने पर हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता हमीरपुर का निवासी था, जिसने थियोग की केवल 8 से 10 बार यात्रा की थी और पैसे उधार देने से ठीक एक सप्ताह पहले आरोपी से मिला था। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि यह अत्यधिक असंभावित है कि शिकायतकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे देगा जिससे वह खजान चंद की दुकान पर केवल एक बार मिला था।

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खजान चंद को गवाह के रूप में न बुलाने के अपीलकर्ता के तर्क पर हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता की गवाही सामान्य मानवीय आचरण के विपरीत और व्यावहारिक रूप से अविश्वसनीय थी, इसलिए अपने दावों की पुष्टि के लिए खजान चंद को गवाह के रूप में पेश करने का दायित्व शिकायतकर्ता पर ही था। इसलिए, खजान चंद को पेश न करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना बिल्कुल सही था।

आरोपी के विटनेस बॉक्स में न उतरने के संबंध में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा:

“एनआई एक्ट के तहत उपधारणा को साक्ष्य प्रस्तुत करके या सामग्री को रिकॉर्ड पर लाने के लिए शिकायतकर्ता से क्रॉस-एग्जामिनेशन करके खारिज किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता के क्रॉस-एग्जामिनेशन ने शिकायतकर्ता के मामले की अंतर्निहित असंभाव्यता को उजागर कर दिया था और विद्वान ट्रायल कोर्ट उसका पक्ष खारिज करने में पूरी तरह सही था।”

हाईकोर्ट का निर्णय

ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को पूरी तरह तार्किक और उचित मानते हुए हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने राकेश कुमार की इस अपील को खारिज कर दिया और सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437-ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी (आरोपी) को निर्देश दिया गया कि वह चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये की राशि का एक जमानत बांड और उतनी ही राशि की एक ज़मानत पेश करे। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर होने की स्थिति में यह बांड छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: राकेश कुमार बनाम सुनील खाची

वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 323/2012

पीठ: जस्टिस राकेश कैंथला

निर्णय की तिथि: 19.6.2026

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