कोझिकोड-वायनाड सुरंग को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, परियोजना को बताया केरल की ‘लाइफलाइन’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोझिकोड-वायनाड ट्विन-ट्यूब सुरंग परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी (EC) को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की पीठ ने इस बुनियादी ढांचा विकास को राज्य के लिए एक “लाइफलाइन” करार दिया और सड़क पर बढ़ते भारी दबाव को कम करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।

अदालत का यह फैसला केरल हाईकोर्ट के उस पिछले आदेश को बरकरार रखता है, जिसने पिछले साल ‘वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति’ नामक एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया था। इस संस्था ने पश्चिमी घाट की संवेदनशील पारिस्थितिकी का हवाला देते हुए परियोजना पर रोक लगाने की मांग की थी।

इस परियोजना के तहत 8.735 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब एकदिशीय (unidirectional) सुरंग सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसमें चार लेन का एप्रोच मार्ग भी शामिल होगा। इसके पूरा होने पर, यह कोझिकोड और वायनाड जिलों के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों को उन मौजूदा रास्तों से छुटकारा मिलेगा जो अक्सर भारी यातायात और जाम से जूझते रहते हैं।

सुनवाई के दौरान पीठ ने सुरंग की व्यावहारिक आवश्यकता पर चर्चा की। कोर्ट ने टिप्पणी की, “यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और केरल के लोगों के लिए एक जीवनरेखा (lifeline) साबित होगी।” न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि राज्य में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण पारंपरिक सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करना अत्यंत कठिन है, जिसके कारण वर्तमान मार्गों पर अत्यधिक भीड़ रहती है।

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने इस क्षेत्र के अत्यधिक संवेदनशील होने और भूस्खलन की आशंकाओं को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा कि इस परियोजना की विशेषज्ञों द्वारा गहन जांच की गई है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बाद ही मंजूरी दी है। अदालत ने भरोसा जताया कि तकनीकी विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय सुझाए हैं।

मुख्य चुनौती को खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य की निगरानी के लिए एक रास्ता खुला रखा है। पीठ ने एनजीओ को यह छूट दी है कि यदि सुरंग के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का कोई भी उल्लंघन होता है, तो वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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केरल सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह सुरंग, उत्तरी केरल के पहाड़ी इलाकों में यात्रा के समय को काफी कम करने और सुरक्षा में सुधार करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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