प्रेम संबंध होने का मतलब रेप करने का लाइसेंस मिलना नहीं है: गौहाटी हाईकोर्ट ने समझौते के बावजूद पॉक्सो कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार

गौहाटी हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और रेप के आरोपों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला आरोपी और पीड़िता के पिता के बीच हुए समझौते के बावजूद सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रांजल दास ने टिप्पणी की कि प्रेम संबंध होने के बावजूद, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बनाया गया शारीरिक संबंध एक आपराधिक कृत्य है।

याचिकाकर्ता, हमीदुर इस्लाम ने हाईकोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत फकीरगंज पीएस केस नंबर 16/2025 को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329(4), 64, और 351(2) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप लगाए गए थे। मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या रेप और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में, जहां पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है और वे शादी करना चाहते हैं, हाईकोर्ट को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर कार्यवाही रद्द करनी चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले की शुरुआत 1 फरवरी, 2025 को पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर से हुई थी। आरोप था कि 29 जनवरी, 2025 को आरोपी ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ रेप किया, जो उस समय नाबालिग (लगभग 17 वर्ष) थी। जांच के बाद 30 अप्रैल, 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह एफआईआर केवल उत्तर पूर्व अल्पसंख्यक छात्र संघ (NEMSU) के सदस्यों के इशारे पर दर्ज की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता की मां ने पहले NEMSU सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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पक्षकारों के तर्क

याचिकाकर्ता के तर्क: याचिकाकर्ता के वकील श्री एन. जे. दत्ता ने दलील दी कि 30 मई, 2025 को आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता हुआ था। यह भी कहा गया कि पीड़िता अब बालिग हो गई है और याचिकाकर्ता के साथ प्रेम संबंध में थी, और अब दोनों परिवार उनकी शादी के लिए सहमत हैं।

शिकायतकर्ता (सूचनादाता) का रुख: शिकायतकर्ता ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर कर कहा कि उन्हें कार्यवाही रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि रेप के आरोप “NEMSU के कुछ सदस्यों के प्रभाव और दबाव का परिणाम” थे और उन्होंने कहा कि “मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने एफआईआर में दावा किया था।”

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राज्य सरकार का विरोध: अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री एम. पी. गोस्वामी ने कार्यवाही रद्द करने का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया कि पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयानों में स्पष्ट रूप से आरोपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि रेप एक गंभीर अपराध है और समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने ‘नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014)’ और ‘मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (2019)’ जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए समझौतों के आधार पर गैर-शमनीय (non-compoundable) अपराधों को रद्द करने के कानूनी ढांचे की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा कि हत्या या रेप जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस दास ने गौर किया कि हालांकि याचिकाकर्ता और पिता के बीच समझौता हुआ था, लेकिन पीड़िता खुद इस समझौते में शामिल नहीं थी। कोर्ट ने जांच के दौरान दर्ज किए गए पीड़िता के बयानों का उल्लेख करते हुए कहा:

“उसने लगातार रेप के बारे में बयान दिए हैं और अपनी ओर से किसी भी सहमति का संकेत नहीं दिया है… उसके बयानों से यह कहीं नहीं झलकता कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से थे। बल्कि, इसके विपरीत स्थिति सामने आती है।”

प्रेम संबंध के तर्क पर कोर्ट ने कहा:

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“भले ही एक पुरुष और एक महिला संबंध में हों; इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुरुष को लड़की के साथ रेप करने का लाइसेंस मिल गया है। हालांकि देश में अभी वैवाहिक बलात्कार (marital rape) को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन प्रेम संबंध में भी महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाना एक आपराधिक कृत्य ही रहेगा।”

निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और इसमें शामिल कानूनी धाराएं अत्यंत गंभीर प्रकृति की हैं, इसलिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने आदेश दिया, “परिणामस्वरूप, वर्तमान आपराधिक याचिका खारिज की जाती है।”

केस विवरण:

  • केस का नाम: हमीदुर इस्लाम उर्फ ​​हमीदुर इस्लाम बनाम असम राज्य और अन्य
  • केस संख्या: Crl.Pet./1608/2025
  • पीठ: जस्टिस प्रांजल दास
  • दिनांक: 25 मार्च, 2026

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