ठाणे MACT का बड़ा फैसला: 2015 में सड़क किनारे नमाज अदा कर रहे व्यक्ति को 7.76 लाख रुपये का मुआवजा

ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 40 वर्षीय ड्राइवर को ₹7.76 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साल 2015 में मुंबई में सड़क किनारे प्रार्थना (नमाज) करते समय एक स्कूल बस की लापरवाही के कारण हुए हादसे में यह व्यक्ति स्थायी रूप से दिव्यांग हो गया था।

न्यायाधिकरण के सदस्य के. पी. श्रीखंडे ने बीमा कंपनी द्वारा लगाए गए ‘योगदायी लापरवाही’ (contributory negligence) के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इस दुर्घटना में पीड़ित की कोई गलती थी।

मामला 28 अगस्त 2015 का है, जब याचिकाकर्ता वाहिद अजीज खान मुंबई के सियोन-कुर्ला रोड पर एक मस्जिद के पास सड़क किनारे नमाज अदा कर रहे थे। उसी दौरान एक स्कूल बस के चालक ने बेहद लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए वहां खड़े एक टेम्पो को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो पलट गया और वहां मौजूद वाहिद अजीज खान व अन्य लोगों पर गिर गया। इस हादसे में खान को गंभीर चोटें आईं, जिनमें पसलियों और स्कैपुला (कंधे की हड्डी) का फ्रैक्चर शामिल था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी सर्जरी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे बाद में दोषी भी ठहराया गया।

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वाहिद खान ने मूल रूप से ₹39 लाख से अधिक के मुआवजे की मांग की थी। हालांकि, न्यायाधिकरण ने उनकी आय और चोटों की गंभीरता का स्वतंत्र मूल्यांकन किया। खान की आय का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण न होने के कारण, MACT ने उनकी काल्पनिक मासिक आय ₹10,500 निर्धारित की।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधिकरण ने माना कि इस दुर्घटना के कारण खान 30 प्रतिशत कार्यात्मक विकलांगता (functional disability) के शिकार हो गए हैं। बीमा कंपनी की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया गया जिनमें दावा किया गया था कि पीड़ित ने सुरक्षा नियमों या पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। बस मालिक के अदालत में पेश न होने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा (ex-parte) कार्यवाही की गई।

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25 मार्च को जारी अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने वाहन मालिक और बीमा कंपनी दोनों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया। हालांकि, बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह मालिक की ओर से हर्जाने की राशि का भुगतान करे।

कुल ₹7,76,590 के मुआवजे में निम्नलिखित मद शामिल हैं:

  • चिकित्सा व्यय
  • उपचार के दौरान आय की हानि
  • विकलांगता के कारण भविष्य की कमाई का नुकसान
  • शारीरिक पीड़ा और सुख-सुविधाओं की हानि
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ट्रिब्यूनल ने इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है। हालांकि, याचिका दायर करने में हुई देरी को देखते हुए, ब्याज की अवधि 3 नवंबर, 2022 से प्रभावी मानी जाएगी। बीमा कंपनी को यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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