दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रा का निलंबन रद्द किया; कहा- शांतिपूर्ण विरोध विश्वविद्यालयी जीवन का अभिन्न हिस्सा

शैक्षिक संस्थानों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय की एक छात्रा के निलंबन को रद्द कर दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कोई भी विश्वविद्यालय किसी विचार या अभिव्यक्ति को केवल इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि वह प्रबंधन की विचारधारा से मेल नहीं खाता। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय का काम छात्रों में स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है, न कि उनसे केवल आज्ञाकारिता की अपेक्षा करना।

यह कानूनी विवाद मार्च 2025 की घटनाओं से शुरू हुआ, जब विश्वविद्यालय की एक छात्रा (याचिकाकर्ता) को कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद निलंबित कर दिया गया था। ये प्रदर्शन ग्लोबल स्टडीज विभाग के एक छात्र द्वारा की गई रैगिंग, बदसलूकी और जेंडर-इन्सेंसिटिव (लिंग-असंवेदनशील) टिप्पणियों के खिलाफ थे, जिसके कारण एक पीड़ित छात्र ने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी।

अप्रैल 2025 में, एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छात्रा को इस शर्त पर कक्षाओं में जाने की अनुमति दी थी कि वह किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बाद में आरोप लगाया कि जून 2025 में छात्रा ने एक कैंपस-व्यापी बहिष्कार में भाग लिया, जिसे कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए उसे निष्कासित कर दिया गया। छात्रा का तर्क था कि वह केवल एक दोस्त से मिलने वहां गई थी और प्रदर्शन में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय का तर्क था कि छात्रा एक ‘सिट-डाउन’ (धरना) प्रदर्शन का हिस्सा थी, जो सीधे तौर पर 15 अप्रैल 2025 के हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन था। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि कैंपस में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसी कड़ी कार्रवाई जरूरी थी।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार किया। उसने दलील दी कि किसी दोस्त से मिलने के दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा फोटो खींच लिए जाने का मतलब यह नहीं है कि उसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उसने निष्कासन को एक अत्यधिक कठोर सजा बताया, जिससे उसके शैक्षणिक करियर पर गहरा असर पड़ा।

जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य की एक इकाई है जो भविष्य के नागरिकों को गढ़ने का अनिवार्य सार्वजनिक कार्य करती है। कोर्ट ने नोट किया कि यदि याचिकाकर्ता ने “कारण बताओ नोटिस” और “समय बहाली” जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण धरने में भाग लिया भी था, तो निष्कासन की कार्रवाई बहुत ज्यादा और असंगत थी।

अदालत ने शैक्षणिक वातावरण पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

  • विश्वविद्यालय की संस्कृति पर: “जस्टिस जसमीत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां छात्र शैक्षणिक या सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। शांतिपूर्ण विरोध और अहिंसक असहमति ऐसे वातावरण का स्वाभाविक हिस्सा हैं।”
  • स्वतंत्र सोच पर: “जो विश्वविद्यालय केवल आज्ञाकारिता चाहता है, वह अपनी व्यापक शैक्षिक भूमिका में विफल रहता है। विश्वविद्यालय केवल वह स्थान नहीं है जहाँ छात्र कक्षाएं लेते हैं और पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, बल्कि वहां उनसे स्वतंत्र विचार प्रक्रिया, प्रश्न पूछने की क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित करने की अपेक्षा की जाती है।”
  • असहमति के अधिकार पर: “जब छात्र शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से, बिना किसी हिंसा या गंभीर व्यवधान के अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, तो ऐसे आचरण को उनके समग्र विकास के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता।”
  • अनुशासनात्मक अधिकार पर: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की सजा देने का अधिकार खुद कोर्ट के पास है, न कि विश्वविद्यालय के पास। कोर्ट ने यह भी पाया कि इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि छात्रा के कथित विरोध से विश्वविद्यालय के कामकाज या अन्य छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा आई।
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निष्कासन को “अत्यधिक असंगत” और अस्थिर मानते हुए, हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और छात्रा का निष्कासन रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि छात्रा का एक साल पहले ही बर्बाद हो चुका है, इसलिए उस अवधि को ही सजा के रूप में माना जाएगा। छात्रा को जुलाई से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है।

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