PSA के तहत AAP विधायक मेहराज मलिक की हिरासत को चुनौती: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

मेहराज मलिक, जो आम आदमी पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष भी हैं, को 8 सितंबर को कठोर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। आरोप था कि उनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल हैं। हिरासत के बाद उन्हें कठुआ जेल में रखा गया।

मलिक ने 24 सितंबर को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी हिरासत की वैधता को चुनौती दी। उन्होंने PSA के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द करने की मांग की है और इसे अवैध बताते हुए ₹5 करोड़ मुआवजे की भी प्रार्थना की है।

याचिका में कहा गया है कि हिरासत आदेश कानून में निर्धारित आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता और इससे उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब यह तय करेगी कि विधायक के खिलाफ जारी PSA हिरासत आदेश कानूनन टिकाऊ है या नहीं और क्या याचिकाकर्ता किसी राहत, जिसमें मुआवजा भी शामिल है, के हकदार हैं।

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फैसला आने तक मेहराज मलिक कठुआ जेल में ही रहेंगे।

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