अवैध कोयला खदान विस्फोट मामला: मेघालय हाईकोर्ट ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के एसपी व पूर्व एसपी को 24 फरवरी को तलब किया

मेघालय हाईकोर्ट ने अवैध कोयला खनन त्रासदी में 34 लोगों की मौत से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ईस्ट जयंतिया हिल्स के वर्तमान पुलिस अधीक्षक पंकज रसगनिया और उनके पूर्ववर्ती पी विकाश कुमार को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह और न्यायमूर्ति एच एस थांगखिएव की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। रसगनिया, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही जिले के एसपी का पदभार संभाला है, गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे।

राज्य प्रतिवादियों द्वारा 9 फरवरी के आदेश के अनुपालन में दायर स्थिति रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट “विस्तृत” प्रतीत होती है, किंतु किसी प्रभावी या आवश्यक आदेश पारित करने से पूर्व इसका विस्तृत परीक्षण आवश्यक होगा।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 24 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

यह जनहित याचिका 5 फरवरी को ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के थांग्स्कू क्षेत्र में कथित अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट से जुड़ी है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, स्थानीय खनिक शंकी शुल्लाई की बुधवार को उपचार के दौरान मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में चार खनिक मेघालय के थे, जबकि अन्य बाहरी राज्यों के थे।

अदालत अवैध खनन गतिविधियों और घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जांच कर रही है।

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