बिना पूर्व अनुमति दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं: कैट जम्मू

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जम्मू बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह किया है, तो उसकी दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसी स्थितियों में, केवल पहली वैध पत्नी ही पेंशन लाभों की एकमात्र लाभार्थी बनी रहेगी।

न्यायिक सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा की पीठ ने पहली पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 12 सप्ताह के भीतर उनके पक्ष में पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जारी करें।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक रहे स्वर्गीय मोहम्मद शफी की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ। 37 वर्ष से अधिक की सेवा देने के बाद 11 फरवरी, 2023 को उनका निधन हो गया था। मृतक कर्मचारी अपने पीछे दो पत्नियां छोड़ गए: याचिकाकर्ता श्रीमती शरीफा बेगम (पहली पत्नी) और प्रतिवादी संख्या 5, श्रीमती नसीम अख्तर (दूसरी पत्नी)।

कर्मचारी की मृत्यु के बाद, पहली पत्नी ने पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों के लिए आवेदन किया। हालांकि, पेंशन कागजातों की जांच के दौरान, प्रधान महालेखाकार (A&E), जम्मू के कार्यालय ने नोट किया कि मृतक की दो जीवित पत्नियां हैं। नतीजतन, कार्यालय ने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या मृतक ने जम्मू और कश्मीर कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 के नियम 22(1) के तहत दूसरी शादी करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की थी।

गवर्नमेंट हाई स्कूल, शिकारी के हेडमास्टर ने 31 अगस्त, 2024 को पुष्टि की कि मृतक कर्मचारी ने सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमति लिए बिना दूसरा विवाह किया था। इस स्पष्टीकरण और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद, परस्पर विरोधी दावों के कारण लाभों को अंतिम रूप नहीं दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अरशद हुसैन ने तर्क दिया कि वह पहली वैध पत्नी हैं और अपने पति के जीवनकाल में पूरी तरह से उन पर निर्भर थीं। यह भी बताया गया कि दूसरी पत्नी (प्रतिवादी संख्या 5) स्वयं एक नियमित सरकारी कर्मचारी हैं और अच्छा वेतन प्राप्त कर रही हैं, और वह कभी भी मृतक कर्मचारी पर आश्रित नहीं थीं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पेंशन स्वीकृत करने में देरी मनमानी और अनुचित है।

प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुदेश मगोत्रा और सुमंत सूदन ने कहा कि महालेखाकार कार्यालय वैधानिक नियमों के अनुसार पेंशन अधिकृत करने के लिए बाध्य है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम, खंड II की अनुसूची XV के नियम 22(ए) और जम्मू और कश्मीर पारिवारिक पेंशन-सह-ग्रेच्युटी नियम, 1964 का हवाला दिया।

प्रतिवादियों ने कहा कि इन प्रावधानों के तहत, “दूसरी पत्नी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन तभी स्वीकार्य है जब मृतक कर्मचारी ने 05.02.1971 के बाद दूसरी शादी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की हो।” चूंकि ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए पात्रता का निर्धारण पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किया जाना था।

ट्रिब्यूनल का विश्लेषण और अवलोकन

ट्रिब्यूनल ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा द्विविवाह (bigamy) के संबंध में कानूनी ढांचे की जांच की। पीठ ने पाया कि जम्मू और कश्मीर कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 का नियम 22(1) स्पष्ट रूप से एक सरकारी कर्मचारी को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने से रोकता है।

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पेंशन नियमों का हवाला देते हुए, ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि जहां 5 फरवरी, 1971 के बाद बिना पूर्व अनुमति के दूसरी शादी की गई है, वहां दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता हासिल नहीं करती है।

कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा:

“नियम सचेत रूप से वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी के अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसे रिश्ते को लाभ नहीं देते जो सेवा आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। कोई भी अन्य व्याख्या उस कृत्य को वैध बनाने के समान होगी जिसे सेवा नियम स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित और दंडित करते हैं।”

ट्रिब्यूनल ने मामले के “न्यायसंगत आयाम” (equitable dimension) को भी संबोधित किया, जिसमें दावेदारों के बीच वित्तीय असमानता को नोट किया गया। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता एक विधवा है जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, जबकि दूसरी पत्नी एक नियमित सरकारी कर्मचारी है।

पीठ ने कहा:

“ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन से वंचित करना पेंशन नियमों की भावना और अक्षर दोनों को विफल करेगा और यह स्पष्ट मनमानी होगी।”

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प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य पर जोर देते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि पारिवारिक पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार है जिसका उद्देश्य मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत प्रदान करना है। स्पष्ट वैधानिक मार्गदर्शन के बावजूद आपसी दावों के बहाने पेंशन को लम्बे समय तक रोके रखने को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

निर्णय

ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्रीमती शरीफा बेगम, स्वर्गीय मोहम्मद शफी की पहली वैध पत्नी होने के नाते, “पारिवारिक पेंशन और उनकी सेवा से उत्पन्न होने वाले अन्य परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों की एकमात्र हकदार हैं।” कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी संख्या 5, नियमों के तहत कोई कानूनी अधिकार न होने के कारण, पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से लाभार्थी नहीं मानी जा सकतीं।

मूल आवेदन (Original Application) को स्वीकार करते हुए, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 12 सप्ताह की अवधि के भीतर नियमों के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के पक्ष में पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सभी स्वीकार्य लाभों को अंतिम रूप दें और मंजूर करें। ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे भी उक्त अवधि के भीतर जारी किया जाए।

  • मामले का शीर्षक: शरीफा बेगम बनाम जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश और अन्य
  • मामला संख्या: ओ.ए. नंबर 549/2025

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