तिस हजारी कोर्ट में वकील पर हमले की घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, पीड़ित को सुरक्षा देने का निर्देश

तिस हजारी कोर्ट के एक कोर्टरूम में वकील पर उनके ही प्रतिद्वंदी वकील द्वारा हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है और पीड़ित वकील को चौबीसों घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं न्यायिक कार्यवाही की गरिमा को क्षति पहुंचाती हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तिस हजारी कोर्ट में वकील पर हमले के कथित मामले का स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे संबंधित न्यायिक अधिकारी समेत सभी पक्षों से जानकारी लेकर रिपोर्ट दाखिल करें।

यह मामला चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय, जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस नितिन सांबरे की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुना। पीड़ित वकील ने सुबह सुप्रीम कोर्ट में मामले का उल्लेख किया था, जिस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “गुंडा राज स्वीकार्य नहीं है।”

इसके बाद वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा मांगी, जिसे चीफ जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस तेजस कार्या की पीठ ने सुनते हुए बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

पीड़ित वकील ने बताया कि 7 फरवरी को जब वे एक आरोपी की ओर से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे, तभी विपक्षी वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। इस दौरान कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया और यह घटना न्यायाधीश की उपस्थिति में हुई।

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अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

“किसी वकील का अवमानना के रूप में पेश होना ही संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है… अगर हम आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, तो देखिए आपके आचरण को। यह, अगर कहने की अनुमति दी जाए, तो शर्मनाक है।”

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, जो वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे, को आदेश दिया कि वे पीड़ित वकील को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराएं और 10 दिन बाद खतरे की स्थिति की समीक्षा करें। दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि घटना को लेकर दो प्रतिद्वंद्वी शिकायतें मिली हैं और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

कोर्ट ने निर्देश दिया:

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“बिना किसी दबाव के, स्वतंत्र रूप से जांच कीजिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और उचित कार्रवाई की जा सके,” — चीफ जस्टिस उपाध्याय ने डीसीपी से कहा।

विशेष समिति, दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि यदि शिकायत की प्रति उन्हें दी जाती है तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अदालत ने सभी वकीलों की एकमत चिंता को दर्ज करते हुए कहा:

“ऐसी घटना, यदि घटित हुई है, तो न केवल वकीलों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया की गरिमा और शालीनता को भी प्रभावित करती है।”

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अब इस मामले में अगली कार्रवाई जिला न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस की जांच के आधार पर तय होगी।

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