ठाणे MACT ने सड़क हादसे में घायल युवक को ₹12.74 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 27 वर्षीय युवक को ₹12.74 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

MACT सदस्य आर.वी. मोहिते ने 4 फरवरी को पारित आदेश में डम्पर ट्रक के मालिक और बीमा कंपनी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह राशि संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से 9% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

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आवेदक राजेश कुमार साधु सरन यादव 14 सितंबर 2020 को एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर चेंबूर से भयंदर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विक्रोली के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक डम्पर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक फिसल गई और डम्पर उनके ऊपर से गुजर गया। इस दुर्घटना में यादव के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं।

यादव ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत MACT में मुआवजे की याचिका दायर की थी।

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प्रस्तुत मेडिकल साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद अधिकरण ने पाया कि हादसा डम्पर चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण हुआ था। अधिकरण ने यह भी माना कि यादव को 20% कार्यात्मक अक्षमता हुई है।

आय में भविष्य की हानि, इलाज के खर्च, पीड़ा और कष्ट आदि मदों को ध्यान में रखते हुए अधिकरण ने कुल ₹12.74 लाख मुआवजा निर्धारित किया।

अधिकरण ने आदेश दिया कि मुआवजे की राशि में से ₹3 लाख तीन वर्षों के लिए सावधि जमा (FD) में रखी जाए और शेष राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। बीमा कंपनी को यह राशि एक महीने के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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