सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा की मल्लूर से जीत बरकरार रखी, पुनःगणना में भी मिली बढ़त

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में मल्लूर सीट से कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा की जीत को बरकरार रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनकी जीत को निरस्त कर वोटों की पुनःगणना और नए नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया गया था। पुनःगणना में भी नंजेगौड़ा को बीजेपी प्रत्याशी के एस मंजीनाथ गौड़ा पर 250 मतों की बढ़त मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा की मल्लूर विधानसभा सीट से जीत को वैध ठहराते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनकी जीत को शून्य घोषित करते हुए पुनःगणना और नए परिणाम की घोषणा का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई पुनःगणना रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि नंजेगौड़ा को 50,957 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार के एस मंजीनाथ गौड़ा को 50,707 वोट प्राप्त हुए।

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“पुनःगणना के अनुसार, याचिकाकर्ता की बढ़त कायम रही और चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा,” पीठ ने कहा।

“अतः हम यह अपील स्वीकार करते हैं और चुनाव को शून्य घोषित करने का निर्णय रद्द करते हुए अपीलकर्ता की मल्लूर से चुनाव जीत को बरकरार रखते हैं,” सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।

वर्ष 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नंजेगौड़ा ने बीजेपी के के एस मंजीनाथ गौड़ा को केवल 248 वोटों से हराया था। इस नजदीकी नतीजे को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नंजेगौड़ा की जीत को निरस्त कर निर्वाचन आयोग को पुनःगणना और नए नतीजे घोषित करने का आदेश दिया था।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि नंजेगौड़ा विधायक के रूप में काम करते रहेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मतों की पुनःगणना कर रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे और बिना अनुमति के कोई नया परिणाम घोषित न किया जाए।

अब जब पुनःगणना में भी नंजेगौड़ा को 250 वोटों की बढ़त मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर उनकी वैधता को पुनः स्थापित कर दिया है।

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