जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट अब 12 फरवरी को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हुई गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा।
गुरुवार को न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश दलीलें आंशिक रूप से सुनीं और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 फरवरी को सूचीबद्ध किया।
दोडा से विधायक मेहराज मलिक को सितंबर 2025 में PSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
AAP के प्रवक्ता मुदस्सिर हसन ने पीटीआई को बताया कि अदालत में सुनवाई हुई है और अगली तारीख तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक है।
PSA एक कठोर कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस कानून की अक्सर नागरिक अधिकार समूहों द्वारा आलोचना की जाती रही है।
अब अदालत 12 फरवरी को यूटी प्रशासन की बचाव पक्ष की दलीलों पर आगे की सुनवाई करेगी। यह मामला राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निवारक हिरासत से जुड़ी कानूनी बहसों पर असर डाल सकता है।

