मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि एक बार आरोप तय (charges framed) हो जाने और मामला साक्ष्य के लिए नियत हो जाने के बाद, ट्रायल कोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 213 (दंड प्रक्रिया संहिता की पुरानी धारा 193 के समकक्ष) के तहत उन व्यक्तियों को समन नहीं कर सकता जिनका नाम चार्जशीट में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में साक्ष्य दर्ज होने का इंतजार किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो धारा 319 CrPC (या समकक्ष BNSS प्रावधान) के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत अतिरिक्त आरोपियों को समन किया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला गणेश प्रसाद गर्ग और बबलू मिश्रा द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision) से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लवकुश नगर, जिला छतरपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 07/2025 (मध्य प्रदेश राज्य बनाम रज्जू और अन्य) में पारित 24 मई, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी।
शिकायतकर्ता जितेंद्र मिश्रा ने धारा 213 BNSS के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस द्वारा चार्जशीट में नाम न होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को आरोपी बनाया गया और उनकी उपस्थिति के लिए प्रक्रिया जारी की गई।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस जांच में कथित घटना में याचिकाकर्ताओं की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई थी और वे घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने पहले ही संज्ञान ले लिया था और मामला सत्र न्यायालय को कमिट (commit) कर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही संज्ञान ले लिया था और मूल आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। मामला साक्ष्य के चरण में था। इसलिए, इस उन्नत चरण में धारा 213 BNSS का प्रयोग करना कानूनन गलत था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरपंच चुनाव को लेकर रंजिश के कारण उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। विशेष रूप से, आवेदक संख्या 2 की पत्नी निर्वाचित सरपंच हैं और आवेदक संख्या 2 शिकायतकर्ता के परिवार से ही संबंध रखते हैं।
राज्य और शिकायतकर्ता के वकीलों ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया है।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
न्यायमूर्ति सिंह ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या ट्रायल शुरू होने के बाद सत्र न्यायालय धारा 213 BNSS के तहत अतिरिक्त आरोपियों को समन करने में न्यायोचित था।
हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के गुड्डी देवी बनाम राजस्थान राज्य (2012) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एक बार मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है, तो उसके पास धारा 319 CrPC के चरण (साक्ष्य रिकॉर्ड होने के बाद) के अलावा किसी अतिरिक्त आरोपी को समन करने की शक्ति नहीं होती है।
हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फरमान और दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) के फैसले पर भी भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था:
“यह कानून की सुस्थापित स्थिति है कि अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है… वर्तमान मामले में चूंकि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं… इसलिए ट्रायल कोर्ट के लिए मामले का फिर से संज्ञान लेना और आक्षेपित आदेश द्वारा तीन आरोपियों को समन करना उचित नहीं होगा।”
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ओमी @ ओमकार राठौर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2025) 2 SCC 621] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी विचार किया। शीर्ष अदालत ने माना है कि हालांकि ट्रायल कोर्ट के पास उन व्यक्तियों को जोड़ने का अधिकार क्षेत्र है जिन्हें चार्जशीट नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक चरण बीत जाने के बाद ऐसा कदम केवल पुलिस के कागजात पर नहीं, बल्कि अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर उठाया जाना चाहिए।
ट्रायल कोर्ट के तर्क के संबंध में, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:
“ट्रायल कोर्ट का तर्क दोषपूर्ण है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जब कमिटल के बाद और आरोप तय करने से पहले विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों का संज्ञान लिया गया था, यदि कोर्ट का विचार वही था… तो दोनों प्रस्तावित पुनरीक्षणकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान पहले ही लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”
कोर्ट ने नोट किया कि वर्तमान मामले में, आरोप 28 जनवरी, 2025 को तय किए गए थे और मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए नियत था। धारा 213 BNSS के तहत आवेदन बाद में 7 मार्च, 2025 को दायर किया गया था।
निर्णय
हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए 24 मई, 2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया:
“…ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता और अन्य चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य (जिसमें जिरह भी शामिल है) दर्ज करने के बाद, ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार धारा 319 CrPC के तहत आगे बढ़ सकता है।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित आरोपियों के रूप में अन्य व्यक्तियों को समन करने की शक्ति का प्रयोग धारा 319 के तहत केवल साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद ही किया जा सकता है, यदि संज्ञान लेने के चरण में प्रारंभिक अवसर का उपयोग नहीं किया गया था।
केस विवरण:
- केस टाइटल: गणेश प्रसाद गर्ग और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य
- केस नंबर: क्रिमिनल रिवीजन नंबर 2559 ऑफ 2025
- कोरम: न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह
- याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री मनोज कुमार मिश्रा
- राज्य के वकील: सुश्री सीमा जायसवाल, पैनल लॉयर
- प्रतिवादियों के वकील: श्री मनोज कुशवाहा

