क्रिकेट संगठन खिलाड़ियों के हाथ में हों, बैट पकड़ना न जानने वालों के नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खेल संगठनों के संचालन पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि क्रिकेट संघों का नेतृत्व रिटायर्ड खिलाड़ियों को करना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जो “बैट पकड़ना भी नहीं जानते”। कोर्ट ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के चुनावों पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक में दखल देने से इनकार कर दिया और सदस्यता में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाए।

MCA द्वारा 6 जनवरी को चुनाव कराने की योजना थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। यह आदेश पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी नेता केदार जाधव की याचिका पर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में करीब 401 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिनमें से कई NCP-SP विधायक रोहित पवार के रिश्तेदार या व्यावसायिक सहयोगी हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पांचोली की पीठ ने MCA सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को वहीं सभी मुद्दे उठाने की अनुमति दी।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने MCA की सदस्यता में अचानक आई वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए पूछा:

“1986 से 2023 तक आपके पास 164 सदस्य थे, और 2023 के बाद आपने बंपर ड्रॉ कर लिया?”

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CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि MCA को सदस्य संख्या 300 तक बढ़ानी थी, तो उन्हें देश के प्रतिष्ठित रिटायर्ड अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए था।

“यह वही देश है जहां बेहतरीन क्रिकेटर हैं; जो रिटायर हो चुके हैं, वे अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ थे,” उन्होंने कहा।
“आप किसे ला रहे हैं? जिन्हें खेल का ज्ञान नहीं… जो बैट पकड़ना भी नहीं जानते। हमें हमारे विचार ज़्यादा न कहने दें कि क्या हो रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा:

“क्रिकेट किसी प्राधिकरण की वजह से नहीं है, क्रिकेट खिलाड़ियों की वजह से है। हॉकी संगठन की पहचान भी हॉकी खिलाड़ियों से है। कम से कम इतना सम्मान तो होना ही चाहिए।”

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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने MCA और रोहित पवार की ओर से दलील दी कि सदस्यता प्रक्रिया एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा देखी गई थी, जिसने 48 सदस्यों को खारिज किया और बाकी को शामिल किया।

उन्होंने यह भी कहा कि चैरिटी कमिश्नर द्वारा प्रशासक की नियुक्ति बिना कैबिनेट की सलाह के की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी कि वे अपनी याचिकाएं वापस लें और सभी तर्क हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले का शीघ्र निपटारा करे।

“हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों पर विचार करेगा और यथाशीघ्र निर्णय ले,” कोर्ट ने आदेश दिया।

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