सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत एक वैध नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) मृतक कर्मचारी के खाते में जमा राशि प्राप्त करने का हकदार है, भले ही वह राशि 5,000 रुपये से अधिक हो। भारत संघ (Union of India) की याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत 5,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की वैधानिक आवश्यकता महंगाई के कारण अब अप्रासंगिक हो गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील कलकत्ता हाईकोर्ट के 4 अप्रैल 2025 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने भारत संघ की रिट याचिका को खारिज कर दिया था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), कोलकाता के 6 अक्टूबर 2023 के आदेश को बरकरार रखा था।
कैट (CAT) ने प्रतिवादी, परेश चंद्र मंडल द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए उनके deceased भाई के जीपीएफ (GPF) खाते में जमा राशि जारी करने का निर्देश दिया था। ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट दोनों ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 का नियम 33(ii) प्रतिवादी को फंड प्राप्त करने के लिए एकमात्र वैध नॉमिनी बनाता है।
पक्षों की दलीलें
भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने तर्क दिया कि नॉमिनी को फंड जारी करना वैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से भविष्य निधि अधिनियम, 1925 द्वारा बाधित था। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि मृतक के भतीजों ने भी राशि पर दावे को लेकर आपत्तियां जताई थीं।
याचिकाकर्ता की मुख्य दलील भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4(1)(c)(i) पर आधारित थी। एएसजी का कहना था कि भले ही 1960 के नियमों के तहत नॉमिनी को मान्यता दी गई है, लेकिन 1925 का अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि यदि भविष्य निधि की शेष राशि 5,000 रुपये से अधिक है, तो इसका भुगतान नॉमिनी को केवल “प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन… या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अधिनियम, 1889 के तहत दिए गए प्रमाण पत्र के उत्पादन पर” ही किया जाएगा।
सरकार ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल ने गलती से 1960 के नियमों को 1925 के अधिनियम पर प्राथमिकता दी है। यह भी कहा गया कि यद्यपि प्रतिवादी ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन उस प्रमाण पत्र की अनुसूची में जीपीएफ राशि का उल्लेख नहीं था, इसलिए प्राधिकरण ने राशि जारी करने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट का विश्लेषण
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत संघ की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 1960 के नियमों का नियम 33(ii) स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि राशि “उसके नॉमिनी को देय होगी।”
नामांकन की पवित्रता: कोर्ट ने तर्क दिया कि यदि सरकार की दलील मान ली जाती है, तो नामांकन (Nomination) का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। पीठ ने कहा:
“इस न्यायालय का विचार है कि यदि भारत सरकार की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो नामांकन रखने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। आखिरकार नामांकन की प्रक्रिया की अपनी एक पवित्रता होती है।”
5,000 रुपये की सीमा का पुराना पड़ना: कोर्ट ने 1925 के अधिनियम की धारा 4(1)(c) के तहत 5,000 रुपये की सीमा को संबोधित किया। पीठ ने नोट किया कि एक सदी पहले तय की गई यह वर्गीकरण सीमा अब व्यावहारिक नहीं है:
“जबकि वर्गीकरण का आधार, यानी 5,000 रुपये की राशि वर्ष 1925 में, यानी जब अधिनियम पारित किया गया था, पर्याप्त और उचित रही होगी, लेकिन एक सदी बाद मुद्रास्फीति (inflationary market forces) के कारण इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इस जमीनी हकीकत को पहचानते हुए, सरकार ने खुद पैंतीस (35) साल बाद बनाए गए नियमों में यह शर्त रखी कि नामांकन के मामलों में, खाते में जमा राशि चाहे कितनी भी हो, उसे नॉमिनी को जारी किया जाएगा।”
सामंजस्यपूर्ण व्याख्या: कोर्ट ने भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 5(1) का सहारा लिया, जो एक ‘नॉन-ऑब्स्टैंट’ क्लॉज (“किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद…”) से शुरू होती है और नॉमिनी को “अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए” राशि प्राप्त करने का अधिकार देती है।
पीठ ने कहा कि धारा 4(1)(b) और 4(1)(c)(i) की शाब्दिक व्याख्या से एक विसंगति पैदा होती है जहां केवल राशि मामूली सीमा से अधिक होने के कारण नॉमिनी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा:
“नतीजतन, नियम 1960 के नियम 33 (ii) और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की धारा 5(1) एक नॉन-ऑब्स्टैंट क्लॉज के साथ शुरू होती है… इसका अर्थ है कि जमाकर्ता की मृत्यु पर उसके नाम पर जमा राशि प्राप्त करने के लिए नॉमिनी को प्राथमिकता है।”
नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी है: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नॉमिनी को फंड जारी करने से उसे कानूनी वारिसों को बेदखल कर पूर्ण स्वामित्व नहीं मिल जाता। सरबती देवी बनाम उषा देवी (1984) में तय कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा:
“इस न्यायालय की राय कानून की उस तय स्थिति से मजबूत होती है कि एक नॉमिनी केवल फंड एकत्र करने के लिए एक ट्रस्टी (न्यासी) है, न कि लाभकारी स्वामी… इसलिए, केवल इस तथ्य से कि राशि एक वैध नॉमिनी को जारी की गई है, किसी भी आपत्तिजनक या प्रोबेट/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धारक को सक्षम न्यायालय से अपना हिस्सा दावा करने से नहीं रोका जा सकेगा।”
निजी विवादों में सरकार की भूमिका: अंत में, कोर्ट ने सरकार को ऐसे मामलों में वादी बनने के खिलाफ सलाह दी:
“इस न्यायालय का विचार है कि भारत सरकार को अधिनियम, 1925 के तहत मृतक कर्मचारी या जमाकर्ता की संपत्ति के संबंध में लंबे मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। वैध नामांकन के मामलों में भी प्रोबेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य रूप से सरकार को मुकदमेबाजी का एक पक्ष बना देगी जो आदर्श रूप से केवल निजी पार्टियों के बीच होनी चाहिए।”
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि वैध नामांकन के मामलों में, भविष्य निधि की राशि नॉमिनी को जारी की जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रतिस्पर्धी हित को उचित मंच पर उनके गुणों (merits) के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन नॉमिनी को जारी की गई राशि वैध मानी जाएगी।
केस विवरण
केस: भारत संघ और अन्य बनाम परेश चंद्र मंडल
केस संख्या: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 71438/2025
कोरम: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन

