केवल रिकॉर्ड ‘अपर्याप्त’ होने पर ESIC धारा 45A लागू नहीं कर सकता; गैर-प्रस्तुतीकरण या बाधा साबित करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) केवल इस आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45A के तहत योगदान (contribution) का संक्षिप्त निर्धारण (summary determination) नहीं कर सकता है कि नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड ‘अपर्याप्त’ या ‘कमियों वाले’ हैं।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट और कर्मचारी बीमा न्यायालय (EI Court) के आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि जब नियोक्ता ने सहयोग किया हो और रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हों, तो धारा 45A का सहारा लेना “गलत” और “अस्थिर” है।

कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या ESIC धारा 45A के तहत योगदान के बकाया का निर्धारण तब कर सकता है जब नियोक्ता ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हों और सुनवाई में भाग लिया हो, या निगम को धारा 75 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए, जो एक परिसीमा अवधि (limitation period) के अधीन है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 45A को लागू करने के लिए विशिष्ट पूर्व-शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—यानी रिकॉर्ड का गैर-प्रस्तुतीकरण (non-production) या कर्तव्यों में बाधा डालना। यदि ये शर्तें नहीं हैं और रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन उन पर विवाद है, तो ESIC को धारा 75 के तहत मामले का निपटारा करना चाहिए, जो धारा 77(1A)(b) के प्रावधान के तहत पांच साल की परिसीमा अवधि के अधीन है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, मेसर्स कार्बो रैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (M/S. Carborandum Universal Ltd.), जो अधिनियम के तहत कवर की गई एक विनिर्माण कंपनी है, को 27 नवंबर, 1996 को ESIC से एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस में अगस्त 1988 से मार्च 1992 की अवधि के लिए योगदान का भुगतान न करने और रिटर्न जमा न करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें 26,44,695 रुपये के निर्धारण का प्रस्ताव था।

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अपीलकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बही-खाते, कैश बुक, बैंक बुक और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि, 17 अप्रैल, 2000 को निगम ने धारा 45A के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें ब्याज सहित 5,42,575.53 रुपये की मांग की पुष्टि की गई।

अपीलकर्ता ने इस आदेश को कर्मचारी बीमा न्यायालय (प्रधान श्रम न्यायालय), चेन्नई के समक्ष चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि मांग ‘लिमिटेशन’ (परिसीमा) से बाहर थी और धारा 45A लागू नहीं होती। 6 जुलाई, 2015 को ईआई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अधिनियम की धारा 82 के तहत दायर अपील को मद्रास हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर, 2023 को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि धारा 45A के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता का तर्क: अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 45A केवल तभी लागू होती है जब कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता या प्रस्तुत नहीं किया जाता, या जहां अधिकारियों को रोका जाता है। चूंकि उन्होंने रिकॉर्ड प्रस्तुत किए थे और सुनवाई में भाग लिया था, इसलिए निगम को धारा 75 के तहत आगे बढ़ना चाहिए था। अपीलकर्ता का कहना था कि ESIC ने धारा 45A का उपयोग केवल धारा 77(1A)(b) के तहत निर्धारित पांच साल की परिसीमा अवधि से बचने के लिए किया, क्योंकि 1988-1992 की अवधि का दावा 1996 में उठाया गया और 2000 में तय हुआ।

प्रतिवादी (ESIC) का तर्क: ESIC ने तर्क दिया कि निरीक्षण में वेतन रिकॉर्डिंग में महत्वपूर्ण चूक पाई गई थी, जहां वेतन को मरम्मत और रखरखाव जैसे अन्य शीर्षों (heads) के साथ मिला दिया गया था। निगम के वकील ने कहा कि कई अवसरों के बावजूद, अपीलकर्ता वेतन घटकों को अलग करने के लिए “पूर्ण और उचित रिकॉर्ड” प्रस्तुत करने में विफल रहा। निगम ने ईएसआई कॉर्पोरेशन बनाम सी.सी. शांताकुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्रासंगिक दस्तावेजों का गैर-प्रस्तुतीकरण धारा 45A के तहत “सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण” (best judgment determination) को सही ठहराता है, जिस पर धारा 77(1A)(b) की सीमा लागू नहीं होती है।

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कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 44, 45, 45A, 75 और 77 की वैधानिक योजना का विश्लेषण किया।

धारा 45A के लिए पूर्व-शर्तें पीठ ने कहा कि धारा 45A केवल तभी लागू की जा सकती है जब दो विशिष्ट शर्तें पूरी हों:

  1. धारा 44 के अनुसार कोई रिटर्न, विवरण, रजिस्टर या रिकॉर्ड जमा, प्रस्तुत या बनाए नहीं रखा गया हो।
  2. किसी निरीक्षक या अधिकारी को नियोक्ता द्वारा धारा 45 के तहत कार्य करने से रोका गया हो।

अपर्याप्तता बनाम गैर-प्रस्तुतीकरण सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “रिकॉर्ड की केवल अपर्याप्तता निगम को धारा 45A को लागू करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है।” कोर्ट ने कहा:

“वैधानिक सीमा अपर्याप्त प्रस्तुति नहीं बल्कि गैर-प्रस्तुति है। कानून केवल इसलिए ‘सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण’ (best judgment determination) की अनुमति नहीं देता क्योंकि प्रस्तुत रिकॉर्ड अपर्याप्त है।”

सी.सी. शांताकुमार मामले में अंतर कोर्ट ने वर्तमान मामले को सी.सी. शांताकुमार के फैसले से अलग बताया। कोर्ट ने समझाया कि शांताकुमार का फैसला वहां लागू होता है जहां रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाते या सहयोग से इनकार किया जाता है। कोर्ट ने नोट किया:

“एक बार जब शांताकुमार को उसकी तथ्यात्मक सेटिंग में पढ़ा और समझा जाता है, तो इसका अनुपात स्पष्ट हो जाता है… शांताकुमार के तर्क को उन मामलों तक बढ़ाना उचित नहीं होगा जहां वास्तव में रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं और जहां नियोक्ता ने बार-बार व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया है।”

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कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यदि निगम प्रस्तुत रिकॉर्ड से असंतुष्ट है, तो उचित रास्ता धारा 75 के तहत विवाद उठाना है।

“धारा 45A का विस्तार करना ताकि आंशिक असंतोष या कथित अपर्याप्तता की स्थितियों को कवर किया जा सके, कानून को उसके पाठ और संरचना के विपरीत फिर से लिखने के समान होगा।”

परिसीमा (Limitation) पर कोर्ट ने कहा कि जब धारा 75 उपयुक्त उपाय है, तो ESIC धारा 45A को चुनकर परिसीमा अवधि को बायपास नहीं कर सकता।

“वैधानिक योजना निगम को केवल इसलिए धारा 75 को बायपास करने की अनुमति नहीं देती क्योंकि उसे सत्यापन असुविधाजनक या समय लेने वाला लगता है।” “यदि कोई विवाद बना रहता है, तो धारा 77(1A)(b) के प्रावधान द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में धारा 45A का आह्वान गलत था।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी को निरीक्षण से रोका नहीं गया था, और न ही रिकॉर्ड का गैर-प्रस्तुतीकरण था। इसलिए, धारा 45A के तहत शक्ति का प्रयोग “अस्थिर” (unsustainable) था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार की और निम्नलिखित आदेशों को रद्द कर दिया:

  1. निगम का आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2000।
  2. कर्मचारी बीमा न्यायालय का आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2015।
  3. मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर, 2023।

लागत (Cost) के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

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