केरल हाईकोर्ट ने निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बढ़ाई

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 7 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया। यह मामला एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने के आरोपों से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया, जिसमें ममकूटथिल ने तिरुवनंतपुरम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को होगी।

इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत दी थी। 6 दिसंबर को अदालत ने पहली बार विधायक को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, जिसे 15 दिसंबर तक लागू रखा गया। बाद में 15 दिसंबर को इस राहत को 18 दिसंबर तक बढ़ाया गया और अब इसे आगे के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

अपनी याचिका में राहुल ममकूटथिल ने दावा किया है कि वह निर्दोष हैं और इस मामले में उनकी हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के साथ उनका संबंध सहमति से था और जब दोनों के बीच संबंध बिगड़े, तब उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।

मामले के दर्ज होने के बाद राहुल ममकूटथिल कुछ समय के लिए सामने नहीं आए थे। हालांकि, 6 दिसंबर को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद वह दोबारा सार्वजनिक रूप से सामने आए। इसके बाद उन्होंने 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पालक्काड में मतदान भी किया था।

READ ALSO  शव को इसलिए हिरासत में नहीं रखा गया था क्यूँकि मृतक अनुसूचित जाति का था- हाईकोर्ट ने अस्पताल कर्मी को दी बेल

अब हाईकोर्ट जनवरी में होने वाली अगली सुनवाई में उनकी अग्रिम जमानत याचिका के merits पर विस्तार से विचार करेगा।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles