केंद्र सरकार का निर्देश: जस्टिस जे. निशा बानू 20 दिसंबर तक केरल हाईकोर्ट में कार्यभार संभालें

केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की जज, जस्टिस जे. निशा बानू के तबादले को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जस्टिस बानू को 20 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में अपना पदभार ग्रहण करना होगा।

गुरुवार, 12 दिसंबर 2025 को न्याय विभाग (Department of Justice) द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना में राष्ट्रपति के निर्देश का हवाला दिया गया है।

संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श के बाद यह निर्देश जारी किया है। इसके तहत जस्टिस जे. निशा बानू को मद्रास हाईकोर्ट से कार्यमुक्त होकर निर्धारित समय सीमा के भीतर केरल हाईकोर्ट में जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालनी है।

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गौरतलब है कि जस्टिस निशा बानू के मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में ट्रांसफर की मूल अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा पहले ही 14 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दी गई थी। ताजा आदेश उस प्रक्रिया का ही अगला चरण है, जिसमें अब कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

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