दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी राइट्स संबंधी शिकायत पर सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर के वकील से कहा कि वे पहले अपनी शिकायतें संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के समक्ष रखें। अदालत ने निर्देश दिया कि इंटरमीडियरीज़ गावस्कर की याचिका को आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत दाखिल शिकायत के रूप में लें और निर्धारित समय में कार्रवाई करें।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को गावस्कर द्वारा दिए गए किसी लिंक पर आपत्ति हो, तो उन्हें इसकी जानकारी गावस्कर को देनी होगी। साथ ही, गावस्कर को आदेश दिया गया कि वे 24 घंटे के भीतर सभी संबंधित URL इंटरमीडियरीज़ को उपलब्ध कराएं, जिन पर टेकडाउन का अनुरोध किया गया है।
गावस्कर ने हाईकोर्ट का रुख इस उद्देश्य से किया कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटें उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, व्यक्तित्व या छवि का व्यावसायिक उपयोग न कर सकें। पर्सनैलिटी या पब्लिसिटी राइट्स किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के उपयोग और उसके व्यावसायिक लाभ पर नियंत्रण का अधिकार देते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष हाल के दिनों में कई नामचीन व्यक्तित्व इसी तरह की सुरक्षा मांगते हुए पहुँचे हैं। अदालती राहत पाने वालों में ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, करण जौहर, कुमार सानू, अक्किनेनी नागार्जुन, श्री श्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी शामिल हैं।
इसके अलावा, सलमान खान और जूनियर एनटीआर ने भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

