सुप्रीम कोर्ट: अनावश्यक रूप से मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेजना टाला जाए; राजस्व मानचित्र विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी मामले को बिना आवश्यकता के पुनर्विचार के लिए वापस भेजने से मुकदमेबाजी बढ़ती है और इसे टाला जाना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उसने राजस्व मानचित्र में सुधार से जुड़े विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित पुनर्विचार के आदेश को रद्द कर दिया।

मामला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 के तहत दायर आवेदन से संबंधित था, जिसमें प्रत्येक गांव के लिए मानचित्र और फील्ड बुक को संरक्षित और समय-समय पर अद्यतन करने की कलेक्टर की जिम्मेदारी निर्धारित है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस प्रावधान की गलत व्याख्या के आधार पर आदेश पारित किया, जिससे “अनावश्यक आगे की मुकदमेबाजी उत्पन्न हो सकती थी।”

पीठ ने यह भी कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर पहले अधिकतर मामलों में पुनः सुनवाई के लिए मामला वापस भेजने का दृष्टिकोण था, लेकिन समय के साथ यह विचार बदला है। अदालत ने टिप्पणी की, “उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना है, न कि इसे बढ़ाना। किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया गया अनावश्यक रिमांड मुकदमेबाजी का नया दौर शुरू कर देता है, जिसे टाला जाना चाहिए।”

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मानचित्र सुधार का मुद्दा पहले ही अंतिम रूप ले चुका था जब कलेक्टर के आदेश के खिलाफ निजी प्रतिवादियों की अपील 4 सितंबर 2001 को खारिज कर दी गई थी। भूमि खरीदने के बाद 17 वर्षों से अधिक अंतराल पर पुनः सुधार का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें राजस्व अभिलेख में कोई त्रुटि पाई गई हो, जिसके सुधार के लिए धारा 30 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

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अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का रिमांड आदेश रद्द कर दिया।

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