सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करें

महिला वकीलों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से कहा कि आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ याचिकाकर्ता अधिवक्ता योगमाया एम.जी. और शेहला चौधरी द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें सभी राज्य बार काउंसिलों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने और कम से कम एक पदाधिकारी पद को रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है।

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BCI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकुमार ने अदालत को बताया कि इस तरह का आरक्षण लागू करने के लिए संभवतः एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जिससे तुरंत बदलाव करना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा।

हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि उसकी अपेक्षा है कि BCI नियमों की ऐसी व्याख्या करे जिससे यह आरक्षण प्रभावी हो सके।
“हम अपेक्षा करते हैं कि BCI नियमों को इस प्रकार समझे कि राज्य बार काउंसिलों में 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो; कुछ पदाधिकारी पदों पर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए,” मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

जब BCI के वकील ने यह संदेह व्यक्त किया कि क्या पर्याप्त संख्या में महिला वकील चुनाव लड़ेंगी, तो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित पिछले दिन हुए एक वर्कशॉप का हवाला दिया।
“आप कल के वर्कशॉप में नहीं थे। 83 फीसदी महिलाएं SCBA की सदस्य बनना चाहती हैं,” CJI ने कहा।

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याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 2 मई 2024 के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति में एक-तिहाई सीटें, जिसमें कम से कम एक पदाधिकारी पद भी शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया था।

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