मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT), ठाणे ने 2018 के सड़क हादसे में गंभीर चोटें झेलने वाले एक व्यक्ति को ₹54.59 लाख का मुआवजा देने का आदेश पारित किया है।
दावेदार राजेंद्र दिगंबर जामदार (55) 23 मई 2018 को मोटरसाइकिल के पीछे सवार थे, जब ऑवला नाका के पास एक ऑटो रिक्शा से टक्कर टालने के प्रयास में मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और उन्हें गिरकर गंभीर चोटें आईं। हादसे के समय जामदार एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और ₹41,000 मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे।
20 नवंबर को पारित आदेश, जिसकी जानकारी रविवार को उपलब्ध हुई, में MACT सदस्य रूपाली मोहिटे ने कहा कि दुर्घटना में लगी चोटों ने जामदार की आय क्षमता और जीवन की गुणवत्ता पर स्थायी प्रभाव डाला है, जिसके आधार पर दीर्घकालिक मुआवजा देय है।
ट्रिब्यूनल ने कुल ₹54,59,930 मुआवजा निर्धारित किया है, जिसमें ₹29,49,492 भविष्य की आय के नुकसान के लिए शामिल हैं। शेष राशि उपचार खर्च, वेदना एवं पीड़ा, तथा अन्य विधिक मदों के अंतर्गत प्रदान की गई है।
MACT ने निर्देश दिया है कि प्रतिवादी कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि दावेदार को प्रदान करें।




