दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए UPSC लाएगा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

 दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने अपने परीक्षाओं में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के उपयोग को “सिद्धांततः” स्वीकृति दे दी है। यह सुविधा सिविल सेवा परीक्षा सहित आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में दी जाएगी।

आयोग ने कहा कि जैसे ही आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर की उपलब्धता और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी, दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की सहायता से परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

यह जानकारी आयोग की ओर से दाखिल एक अतिरिक्त हलफनामे में दी गई, जिसे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष दायर किया गया। यह मामला संगठन मिशन एक्सेसिबिलिटी की याचिका पर सुनवाई से जुड़ा है, जिसे अधिवक्ता संचित्ता ऐन ने दाखिल किया था। याचिका में दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को UPSC परीक्षाओं में समान अवसर न मिलने का मुद्दा उठाया गया है।

अपने हलफनामे में UPSC ने कहा कि इस मुद्दे की विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया।
हलफनामे में कहा गया, “आयोग ने दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की सुविधा शुरू करने का निर्णय सिद्धांततः लिया है। हालांकि, आवश्यक ढांचा अभी उपलब्ध नहीं है।”

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आयोग ने बताया कि उसने देशभर के मुख्य सचिवों और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कंप्यूटर और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की व्यवस्था जल्द की जाए। आयोग ने 7 जुलाई को जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों और अन्य पर्यवेक्षकों को पत्र भेजकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह अनुरोध किया गया कि UPSC को इस सुविधा को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि अगली परीक्षा चक्र से पहले यह उपलब्ध हो सके।

इस पर पीठ ने कहा कि परामर्श करना या न करना आयोग का निर्णय है। “उन्हें पता है कि वे प्रश्नपत्र कैसे तैयार करते हैं और उसे स्क्रीन रीडर के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है,” कोर्ट ने कहा।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और UPSC से पूछा कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। आयोग की ओर से बताया गया कि यह सुविधा संभवतः अगले वर्ष की परीक्षा चक्र से लागू की जाएगी।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यदि यह सुविधा केवल कुछ परीक्षा केंद्रों तक सीमित रहेगी, तो यह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उन्हें दूरस्थ केंद्रों तक यात्रा करनी पड़ेगी।

UPSC ने अपने हलफनामे में बताया कि उसने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसएबिलिटी (NIEPVD), देहरादून से संपर्क किया है ताकि उनके कंप्यूटर लैब्स का उपयोग दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करने में किया जा सके।

28 जुलाई को UPSC और NIEPVD के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के उपयोग और प्रश्नपत्रों के प्रारूप को लेकर चर्चा की गई।

इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने भी UPSC को सूचित किया है कि वह NIEPVD और उसके क्षेत्रीय केंद्रों को इस उद्देश्य के लिए अपग्रेड करने को तैयार है। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया कि सॉफ्टवेयर सैनिटाइजेशन, प्रश्नपत्रों का एक्सेसिबल फॉर्मेट और परीक्षा प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी UPSC की होगी।

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मिशन एक्सेसिबिलिटी द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि UPSC और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करें कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को भी अन्य उम्मीदवारों की तरह समान और सुलभ परीक्षा सुविधाएं मिलें। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान स्थिति दिव्यांग व्यक्तियों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है।

सुप्रीम कोर्ट का आगामी आदेश इस बात को तय करेगा कि UPSC इस व्यवस्था को कब तक और किस स्तर पर लागू करेगा। यह कदम भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है।

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