घटना की उत्पत्ति संदिग्ध होने पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती; ‘आंशिक विश्वसनीय’ गवाही को पुष्टि की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब अभियोजन पक्ष किसी घटना की उत्पत्ति और उसके घटित होने के तरीके को निश्चितता के साथ स्थापित करने में विफल रहता है, तो ऐसी दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘आंशिक रूप से विश्वसनीय’ गवाह की गवाही को दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि आवश्यक है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 35 साल पुराने हत्या के एक मामले में चार लोगों को बरी करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन तीन सह-दोषियों को भी बरी कर दिया, जिन्होंने अपील दायर नहीं की थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 28 सितंबर, 1990 की एक घटना से संबंधित है। मृतक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, कन्हैया सहित दस व्यक्तियों पर एक झोपड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप था। जब मृतक रमेश ने हस्तक्षेप किया, तो उस पर तलवार और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। रमेश की 5 अक्टूबर, 1990 को चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

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ट्रायल कोर्ट ने 22 अक्टूबर, 1999 को चार आरोपियों – कन्हैया, गोवर्धन, राजा राम और भीमा – को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत हत्या का दोषी ठहराया, जबकि छह अन्य को बरी कर दिया। इस दोषसिद्धि को बाद में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई।

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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अभियोजन का पूरा मामला मनगढ़ंत था, क्योंकि सूचक सहित प्रमुख शुरुआती गवाह मुकर गए थे। बचाव पक्ष का मुख्य तर्क दो प्रत्यक्षदर्शियों, माधो सिंह (PW-5) और पुनिया (PW-12) के बयानों में “स्पष्ट विरोधाभासों” पर केंद्रित था, जिन्होंने घटना के स्थान, उत्पत्ति और यहां तक कि एक-दूसरे की उपस्थिति के बारे में भी अलग-अलग बातें कहीं।

वहीं, राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा कि दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शियों की “अकाट्य गवाही” पर आधारित थी और मेडिकल साक्ष्यों से इसकी पुष्टि भी हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन किया और पाया कि पार्टियों के बीच स्वीकार्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए गवाहों के बयानों का मूल्यांकन “अधिक सावधानी और विवेक” के साथ किया जाना आवश्यक था।

घटना की उत्पत्ति का छिपाव अभियोजन मामले को विफल करता है:

पीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के बुनियादी तथ्यों को स्थापित करने में विफलता उसके मामले के लिए घातक थी। दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के शुरू होने के तरीके और स्थान के बारे में पूरी तरह से अलग-अलग संस्करण प्रस्तुत किए, जो प्राथमिकी के भी विपरीत थे। इसके आधार पर, कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि “अभियोजन मामले का मूल आधार ही ध्वस्त हो गया है।”

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पंकज बनाम राजस्थान राज्य जैसे पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, अदालत ने इस सिद्धांत को दोहराया कि “जब घटना की उत्पत्ति और तरीका ही संदिग्ध हो, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।”

प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता और पुष्टि की आवश्यकता:

वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य मामले के सिद्धांतों को लागू करते हुए, कोर्ट ने गवाहों को वर्गीकृत किया और उनकी विश्वसनीयता का विश्लेषण किया।

  • पुनिया (PW-12) को एक “पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह” माना गया। उसकी गवाही घटना स्थल के बारे में प्राथमिकी के विपरीत थी, उसका नाम प्राथमिकी से संदिग्ध रूप से गायब था, और घटना के दौरान और बाद में उसका आचरण एक प्रत्यक्षदर्शी के लिए अस्वाभाविक पाया गया।
  • माधो सिंह (PW-5) को एक “आंशिक रूप से विश्वसनीय गवाह” के रूप में वर्गीकृत किया गया। कोर्ट ने माना कि उसकी गवाही पर भरोसा करने के लिए, अभियोजन पक्ष को स्वतंत्र पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता थी, जिसमें वह विफल रहा। उसकी गवाही में कई असंभव बातें थीं; उदाहरण के लिए, उसने दावा किया कि वह दस सशस्त्र लोगों द्वारा किए जा रहे क्रूर हमले से सिर्फ “दो कदम” की दूरी पर खड़ा था, फिर भी “बिना किसी खरोंच के बच गया।”
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अंतिम निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि दोषसिद्धि संदिग्ध और विरोधाभासी सबूतों पर आधारित थी, जो घटना की उत्पत्ति को स्थापित करने में विफल रही, कोर्ट ने माना कि दोषसिद्धि को बरकरार रखना असुरक्षित होगा।

पीठ ने टिप्पणी की, “घटना की उत्पत्ति का दमन और घटना स्थल का बदलना अभियोजन मामले के मूल आधार को ध्वस्त कर देता है।” पूरे अभियोजन मामले को “विफल” पाते हुए, कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया, तथा अपीलकर्ता और तीन सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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