सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संगीतकार इलैयाराजा की कंपनी Ilaiyaraaja Music N Management Pvt. Ltd. (IMMA) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस सोनी एंटरटेनमेंट की उस याचिका पर जारी किया, जिसमें कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर नए कॉपीराइट मुकदमे को बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सोनी एंटरटेनमेंट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि IMMA ने मद्रास हाईकोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसी प्रकार के ट्रांसफर अनुरोध को खारिज कर चुका है।

उन्होंने कहा, “वह एक संगीतकार हैं और मैंने उनके संगीत के अधिकार खरीदे हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट में एक नया मुकदमा दायर कर दिया गया है।”
सिंघवी ने कहा कि कंपनी ने वैध रूप से संगीत रचनाओं के अधिकार खरीदे थे और अब इलैयाराजा की कंपनी पहले से निपटे मामलों को दोबारा मुकदमेबाजी के जरिए उठाने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले 28 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलैयाराजा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 500 से अधिक संगीत रचनाओं से जुड़े कॉपीराइट विवाद को बॉम्बे हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी।
यह विवाद वर्ष 2022 में शुरू हुआ था, जब Sony Music Entertainment India ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर कर इलैयाराजा म्यूज़िक एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 536 संगीत रचनाओं के उपयोग से रोकने के लिए स्थगनादेश (injunction) की मांग की थी। कंपनी का दावा है कि उसने ये अधिकार Oriental Records और Echo Recording के माध्यम से खरीदे हैं, जिनसे इलैयाराजा का पहले से लंबा कानूनी विवाद चल रहा है।
सिंघवी ने कहा कि दोनों मामलों का कारण (cause of action) अलग है और मद्रास हाईकोर्ट में दायर नया मुकदमा विभिन्न फिल्मों से संबंधित है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि वह एकतरफा आदेश (ex-parte) के आधार पर चल रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “अपनी अर्जी संबंधित अदालत में दीजिए, आप पहले से ही वहां पेश हो चुके हैं,” और फिलहाल कोई स्थगन देने से इनकार कर दिया।