कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता के उपचार स्थल पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए।
जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की अवकाश पीठ ने आदेश दिया कि बिना उचित अनुमति किसी को भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
यह आदेश एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार को दुर्गापुर (जिला पश्चिम बर्धमान) स्थित कैंपस में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

न्यायालय ने दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय को यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अस्पताल और कॉलेज में प्रवेश न मिले। अदालत ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।
पीड़िता, जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, 10 अक्टूबर की रात एक पुरुष मित्र के साथ खाना खाने के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान कॉलेज कैंपस के बाहर उसके साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना हुई।
पुलिस ने अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों ने अस्पताल के पास प्रदर्शन भी किया।