मंत्रित्व को लेकर स्पष्टीकरण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वी. सेंथिल बालाजी की अर्जी खारिज की; ‘कैश फॉर जॉब्स’ मामलों को तमिलनाडु से बाहर ट्रायल के सुझाव पर विचार

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अदालत के 28 अप्रैल के आदेश को स्पष्ट करने की मांग की थी कि क्या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उन्हें दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, बालाजी की ओर से पेश होकर, ने दलील दी कि 28 अप्रैल के आदेश में कहीं भी मंत्री बनने पर रोक का उल्लेख नहीं है और अदालत मंत्री बनने से किसी को रोक भी नहीं सकती।

पीठ ने कहा, “हम आदेश को इस तरह नहीं पढ़ते कि वह आपको मंत्री बनने से रोकता है। लेकिन अगर आपके मंत्री बनने या सत्ता में बने रहने से राज्य का माहौल प्रभावित होता है, तो हमें न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा।”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल किया कि यह स्पष्टीकरण आवेदन अब क्यों दायर किया गया, जबकि न्यायमूर्ति अभय एस. ओका के सेवानिवृत्त होने के बाद ही इसे लाया गया। ओका ने ही पहले बालाजी से इस्तीफा देने को कहा था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश होकर, ने भी आवेदन के समय पर आपत्ति जताई और कहा कि यह “उचित नहीं” है।

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पीठ ने सिब्बल से कहा, “अदालत ने आपको मंत्री बनने से नहीं रोका और न ही रोक सकती है। लेकिन जब पाया गया कि जमानत मिलने के कुछ ही दिन बाद मंत्री बनने पर आप मामलों की सुनवाई में प्रभाव डाल रहे थे, तो अदालत ने कहा कि बेहतर है कि आप जेल जाएं।”

सिब्बल ने कहा कि यह बात शायद अदालत के मन में रही होगी, लेकिन आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए स्पष्टीकरण की याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि प्रभाव डालने के आरोपों को अदालत ने prima facie सही पाया था।

बेंच के रुख को भांपते हुए, सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका में, जो पीड़ितों द्वारा विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्यों न इन मामलों का ट्रायल दिल्ली या किसी निष्पक्ष स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अमित आनंद तिवारी, राज्य सरकार की ओर से पेश होकर, ने इस सुझाव का विरोध किया और कहा कि ऐसा करना राज्य की न्यायपालिका पर प्रश्नचिह्न होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया, “हम सिर्फ सुझाव दे रहे हैं कि ट्रायल को दिल्ली या किसी अन्य निष्पक्ष स्थान पर क्यों न स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और अब केवल ट्रायल बाकी है। गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकते हैं। जब किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति या मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला होता है, तो प्रभाव या ट्रायल में देरी के आरोप लगना स्वाभाविक है।”

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वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, पीड़ितों की ओर से पेश होकर, ने विशेष लोक अभियोजकों के लिए प्रमुख वकीलों की एक सूची अदालत में सौंपी। अदालत ने राज्य सरकार से भी ऐसे नाम मांगे जिन्हें नियुक्त किया जा सके।

बालाजी पर परिवहन मंत्री रहते हुए कथित रूप से नौकरियों के बदले पैसे लेने का आरोप है। उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में चार्जशीटों को क्लब करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वाई बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को “बिना दिशा वाला जहाज” बताया था और कहा था कि 2,000 से अधिक आरोपियों और 500 गवाहों वाले इस ट्रायल के लिए “एक क्रिकेट स्टेडियम” की आवश्यकता होगी। अदालत ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि इतने अधिक लोगों को आरोपी क्यों बनाया गया और क्या वे “पीड़ित हैं या पीड़क”।

बालाजी ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के तुरंत बाद मंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। 26 सितंबर 2024 को शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, जब उन्होंने 15 महीने से अधिक जेल में बिताए थे।

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