सीजेआई पर जूता फेंकने का प्रयास: बार काउंसिल ने अधिवक्ता राकेश किशोर को प्रैक्टिस से निलंबित किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना के बाद अधिवक्ता राकेश किशोर को प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया है। उक्त घटना में उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई पर खुली अदालत की कार्यवाही के दौरान अपना जूता फेंकने का प्रयास किया था। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले इस गंभीर व्यावसायिक कदाचार के जवाब में यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

सोमवार सुबह, जब मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कोर्टरूम नंबर 1 में मामलों की सुनवाई कर रही थी, 71 वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, श्री किशोर ने न्यायपीठ की ओर बढ़कर मुख्य न्यायाधीश पर अपना जूता फेंकने का प्रयास किया।

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अदालत कक्ष में मौजूद सुरक्षाकर्मियों द्वारा पकड़े जाने के दौरान, श्री किशोर को “सनातन का अपमान नहीं सहेंगे” चिल्लाते हुए सुना गया। उन्हें तुरंत कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा इकाई को सौंप दिया गया।

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इस व्यवधान के बावजूद, सीजेआई गवई शांत बने रहे और दिन की कार्यवाही जारी रखी। उन्होंने कहा, “इन सब से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं। इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता।”

अधिवक्ता का यह आक्रोश पिछले महीने की सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई द्वारा की गई टिप्पणियों से जुड़ा माना जा रहा है। खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना से संबंधित एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए, सीजेआई ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता के वकील से कहा था, “अब आप जाकर देवता से ही कुछ करने के लिए कहें। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तो अब आप जाकर प्रार्थना करें।”

यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुई थी, जिसकी आलोचना भी हुई। बाद में सीजेआई गवई ने खुली अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

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अदालती मर्यादा के इस गंभीर उल्लंघन के जवाब में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। इस कृत्य को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा पर सीधा हमला बताते हुए, बीसीआई ने राकेश किशोर को पूर्ण जांच होने तक, अनिश्चित काल के लिए कानून का अभ्यास करने से निलंबित करने का आदेश पारित किया। काउंसिल ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसा व्यवहार एक कानूनी पेशेवर के लिए अशोभनीय है और यह पूरे कानूनी बिरादरी को बदनाम करता है।

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सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने भी एक कड़ी निंदा जारी करते हुए इस कृत्य को ‘अनुचित और असंयमित’ तथा न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।

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