जज के खिलाफ ‘मनगढ़ंत आरोप’ लगाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाया ₹50,000 का जुर्माना; ट्रांसफर याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सितंबर, 2025 को तीस हजारी कोर्ट के एक जिला जज से एक वाणिज्यिक मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग वाली दो व्यक्तियों की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने याचिका को “महज मन की कल्पना और सनक” पर आधारित पाया और जज पर “अनुचित, काल्पनिक और भ्रामक आरोप” लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं, नीति शर्मा और एक अन्य ने, TR.P.(C.) 180/2025 याचिका दायर कर C.S. (COMM) संख्या 669/2025 को स्थानांतरित करने की मांग की थी। यह वाणिज्यिक मुकदमा, जिसका शीर्षक “कैलाश चंद गुप्ता और अन्य बनाम नीति शर्मा और अन्य” है, किराए, मध्यवर्ती लाभ और हर्जाने की वसूली से संबंधित है। यह मामला तीस हजारी कोर्ट में जिला जज (वाणिज्यिक न्यायालय-01), मध्य के समक्ष लंबित था।

याचिकाकर्ताओं ने मामले को उसी जिले के किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

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याचिकाकर्ताओं की दलीलें

मामला ट्रांसफर कराने का एकमात्र आधार 17 जुलाई, 2025 को अदालत में हुई एक कथित घटना थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पीठासीन जिला जज ने “अदालत में खड़े व्यक्तियों में से एक को मैत्रीपूर्ण तरीके से संबोधित किया था,” जिनके बारे में उनका मानना था कि वह मुकदमे में प्रतिवादियों/वादियों के साथ थे।

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कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने याचिकाकर्ताओं के आचरण में कई विसंगतियां और स्पष्टता की कमी पाई। कोर्ट ने कहा कि 17 जुलाई, 2025 की कथित घटना के बावजूद, उसी दिन पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, और याचिकाकर्ता बाद की तारीखों, 28 अगस्त और 3 सितंबर, 2025 को भी उसी जज के सामने बिना कोई मुद्दा उठाए पेश होते रहे।

इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ताओं ने 28 अगस्त, 2025 से पहले ही अपना लिखित बयान और सत्यता का कथन दाखिल कर दिया था, फिर भी उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष इसका उल्लेख करने या इन दस्तावेजों को दाखिल करने में विफल रहे।

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यह भी पता चला कि याचिकाकर्ताओं ने पहले तीस हजारी कोर्ट के विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (मध्य) के समक्ष एक समान स्थानांतरण याचिका दायर की थी, जिसे 18 सितंबर, 2025 को वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य का भी हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में खुलासा नहीं किया।

कोर्ट ने मौजूदा जज के खिलाफ आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस बनर्जी ने कहा, “यह याचिका बिना किसी आधार के याचिकाकर्ताओं की बंजर कल्पना की उपज के अलावा और कुछ नहीं है।”

फैसले में सबूतों की कमी पर जोर दिया गया, यह देखते हुए कि कथित घटना के दौरान मौजूद वकील ने दावे का समर्थन करने के लिए हलफनामा दायर नहीं किया। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका “एक मौजूदा जज पर तुच्छ, भ्रामक और मनगढ़ंत दावे” करने का एक प्रयास थी।

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, कोर्ट ने कहा: “याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से निचली अदालत के एक मौजूदा जज पर तुच्छ, भ्रामक और मनगढ़ंत दावे करके अनुचित, काल्पनिक और झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न केवल इस कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड के विपरीत है, बल्कि इसका कोई आधार भी नहीं है। यह कोर्ट, किसी भी हाल में, इस याचिका को दायर करने पर, और वह भी एक काल्पनिक कहानी गढ़कर, गंभीर आपत्ति जताता है।”

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अंतिम निर्णय

याचिका में कोई योग्यता न पाते हुए, हाईकोर्ट ने इसे किसी भी लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया। जस्टिस बनर्जी ने याचिकाकर्ताओं पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया, जो दो सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में देय होगा।

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