मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैरापलेजिया से पीड़ित हुए छात्र को दिए जाने वाले मुआवज़े को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की काल्पनिक आय का आकलन एक कुशल श्रमिक पर लागू होने वाली न्यूनतम मजदूरी के बजाय उसकी तर्कसंगत कमाई की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए कुल मुआवज़े में वृद्धि की और दो दशकों में किए गए अतिरिक्त चिकित्सा खर्चों के भुगतान का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2001 की एक मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें एक 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस समय वह बी.कॉम अंतिम वर्ष का छात्र था और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में भी नामांकित था। बाइक पर पीछे बैठ कर यात्रा करते समय, एक लापरवाही से चलाई जा रही कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी (C4-5) में फ्रैक्चर हो गया, जिससे वह 100% विकलांग (पैरापलेजिया) हो गया। पीड़ित 20 साल तक बिस्तर पर रहा और 2021 में उसका निधन हो गया। वर्तमान अपील उसकी माँ ने उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दायर की थी।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने शुरू में 18,03,512 रुपये का कुल मुआवजा दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 32,46,388 रुपये कर दिया। इसके बाद, पीड़ित के प्रतिनिधि ने मुआवज़े की राशि, विशेष रूप से पीड़ित की आय के निर्धारण और चिकित्सा खर्चों के प्रावधान को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने आय के नुकसान की गणना के लिए न्यूनतम मजदूरी को अपनाकर गलती की। यह दलील दी गई कि इस दृष्टिकोण में पीड़ित के उज्ज्वल शैक्षणिक रिकॉर्ड और एक संभावित चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उसके करियर की संभावनाओं पर विचार नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद किए गए पर्याप्त चिकित्सा खर्चों और पहले प्रस्तुत नहीं किए जा सके कुछ बिलों के भुगतान की भी मांग की।
प्रतिवादी बीमा कंपनी ने अतिरिक्त चिकित्सा खर्चों के दावे का विरोध करते हुए गोवा के अस्पतालों के बिलों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, जबकि पीड़ित का स्थायी निवास दिल्ली में था। कंपनी के वकील ने इन बिलों को सत्यापित करने में असमर्थता व्यक्त की और तर्क दिया कि गृहनगर से दूर इलाज कराने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आय के मुद्दे पर, कंपनी ने कहा कि 2001 में दिल्ली में एक स्नातक या कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित राशि उचित थी।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने दो प्राथमिक मुद्दों पर ध्यान दिया: चिकित्सा व्यय और आय का नुकसान।
गोवा के मेडिकल बिलों के संबंध में, अदालत इस दलील से “प्रभावित नहीं हुई कि कंपनी के पास बिलों को सत्यापित करने की कोई संभावना नहीं थी।” कोर्ट ने अपीलकर्ता के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया कि पीड़ित को दिल्ली की प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण गोवा स्थानांतरित करना पड़ा था, जिससे उसका निमोनिया और बढ़ सकता था, जो उसकी पैरापलेजिया की स्थिति का परिणाम था। बीमा कंपनी को प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करने का निर्देश देने के बाद, 21 लाख रुपये की राशि वास्तविक पाई गई। इसलिए, कोर्ट ने इन खर्चों के लिए 20 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान का आदेश दिया।
काल्पनिक आय के निर्धारण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर, कोर्ट ने हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि एक कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी महत्वपूर्ण क्षमता वाले छात्र के लिए एक उपयुक्त मानदंड नहीं है। फैसले में कहा गया है, “हम इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि इसे एक ऐसे स्नातक के लिए भी अपनाया जा सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में बैठने की प्रक्रिया में था, जिससे उसे अपार संभावनाओं के साथ एक अच्छा रोजगार मिल सकता था।”
कोर्ट ने आगे कहा, “उस नौजवान की आकांक्षाएं उस दुर्घटना से बिखर गईं, जिसने उसे पैरापलेजिया से पीड़ित और सांस के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया।”
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि 2001 में, यदि उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली होती, तो उसकी मासिक आय का एक अधिक उचित अनुमान 5,000 रुपये होता। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, कोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ा और आय के कुल नुकसान की गणना के लिए 18 के गुणक का उपयोग किया।
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने आय के नुकसान की पुनर्गणना करते हुए इसे 15,12,000 रुपये (5,000 रुपये x 140% x 12 x 18) निर्धारित किया। यह राशि, जब हाईकोर्ट द्वारा पारंपरिक मदों (दर्द और पीड़ा, सुविधाओं का नुकसान, आदि) के तहत दिए गए 14 लाख रुपये और पहले से स्वीकृत चिकित्सा खर्च 11,22,356 रुपये में जोड़ी गई, तो कुल मुआवजा 40,34,356 रुपये हो गया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह बढ़ी हुई राशि अपीलकर्ता को याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ अदा की जाए।
इसके अलावा, कोर्ट ने बीमा कंपनी को बाद के चिकित्सा खर्चों के लिए 20 लाख रुपये का और भुगतान करने का आदेश दिया। यह राशि चार महीने के भीतर अदा की जानी है, जिसमें विफल रहने पर इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से 9% की दर से ब्याज लगेगा। उपरोक्त संशोधनों के साथ सिविल अपील को तदनुसार स्वीकार कर लिया गया।