मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पति और उसके दो बेटों द्वारा दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति और बेटों को अलग रह रही पत्नी को 21,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि पति और बच्चों का अपनी पत्नी और माँ का समर्थन करना एक कानूनी और नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि भरण-पोषण का प्रावधान निराश्रित महिलाओं को बेसहारा होने से बचाने और उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला तब हाईकोर्ट पहुँचा जब पति और उसके दो बेटों ने मदुरै की फैमिली कोर्ट द्वारा 18 मार्च, 2025 को दिए गए एक आदेश को चुनौती दी। पति और पत्नी का विवाह 7 जनवरी, 1986 को हुआ था।
मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, पत्नी ने 2015 में अपना ससुराल छोड़ दिया था। चार साल बाद, 2019 में, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की। अपनी याचिका में, उन्होंने 40,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता, शादी के तोहफे के रूप में दिए गए 290 सॉवरेन सोने के गहनों की वापसी और 5,00,000 रुपये की वसूली की मांग की।

फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पत्नी को 21,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसी आदेश को बाद में पति और बेटों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए उनके वकील ने तर्क दिया कि पत्नी ने 2015 में स्वेच्छा से अपने पति और बेटों को छोड़ दिया था और इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं थी। उन्होंने दलील दी कि पति की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, वह स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है और उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है।
वकील ने आगे कहा कि एक बेटे की आय “मामूली” थी और वह अपने परिवार के खर्चों और अपने पिता के मेडिकल बिलों का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। बैंगलोर में काम करने वाले दूसरे बेटे की आय भी अपर्याप्त बताई गई।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी “पर्याप्त साधनों वाली महिला है, जैसा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार रखने और ड्राइवर रखने की उसकी क्षमता से स्पष्ट है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि वह “बिना किसी उचित या तर्कसंगत कारण के” अलग रह रही थी और कहा कि वे उसकी देखभाल करने को तैयार हैं।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणी
न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता फैमिली कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई “अवैधता या अनुचितता” बताने में विफल रहे, जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
फैसले में एक व्यक्ति के अपनी पत्नी और माँ का समर्थन करने के मौलिक कर्तव्य पर जोर दिया गया। कोर्ट ने कहा, “यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक पुरुष का अपनी माँ/पत्नी का जीवन भर भरण-पोषण करना उसका कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। यह जिम्मेदारी बच्चों के अपने माता-पिता की देखभाल करने के अंतर्निहित दायित्व से उत्पन्न होती है।”
कोर्ट ने इस सामाजिक और पारिवारिक दायित्व पर और विस्तार से टिप्पणी करते हुए कहा, “पति और बेटों की यह सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी पत्नी और माँ का भरण-पोषण करें, क्योंकि एक माँ की अमूल्य भूमिका और देखभाल की भरपाई नहीं की जा सकती, चाहे उसके बच्चे जीवन भर में उसे कितना भी चुका दें।”
गुजारा भत्ते की राशि पर, हाईकोर्ट ने माना कि 21,000 रुपये प्रति माह की राशि “बढ़ती कीमतों और उच्च जीवन लागत के मौजूदा दिनों में, अत्यधिक या अनुपातहीन नहीं मानी जा सकती।”
कोर्ट ने Cr.P.C. की धारा 125 के पीछे के उद्देश्य को दोहराया, इसके प्रावधानों को “लाभकारी प्रावधान” के रूप में वर्णित किया, “जो एक निराश्रित पत्नी/माँ को बेसहारा होने से रोकने और उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता।”
अंतिम निर्णय
निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता या अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग न पाते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट ने “सही आदेश पारित किया था।”
“तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है,” कोर्ट ने आदेश दिया, और मदुरै की फैमिली कोर्ट को कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।