तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके तहत आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म OG के लिए विशेष शो में टिकट दरें बढ़ाई गई थीं।
अदालत ने इस मामले में दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैदराबाद पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया कि फिल्म को ‘ए’ सर्टिफिकेट प्राप्त होने के कारण 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश न दिया जाए।
राज्य गृह विभाग ने 19 सितंबर को आदेश जारी कर बुधवार को रात 9 बजे एक विशेष शो में ₹800 (जीएसटी सहित) की दर से टिकट की अनुमति दी थी। इसके अलावा 4 अक्टूबर तक अन्य शो के लिए भी बढ़ी हुई दरें लागू करने का प्रावधान किया गया था।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को मनमाना और अवैध बताते हुए निरस्त करने की मांग की। याचिका में तर्क दिया गया कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 246 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के विधायी अधिकारों को स्पष्ट करता है।
याचिका में आगे यह भी प्रार्थना की गई कि भविष्य में ऐसे आदेश जारी करने पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने प्राथमिक दृष्टया दलीलों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया, जिससे फिल्म के लिए सामान्य टिकट दरें बहाल हो गई हैं।
अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई राज्य सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद होगी।