सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी मामले में पहली विशेष अनुमति याचिका (SLP) बिना शर्त वापस ले ली जाती है, तो उसी आदेश के खिलाफ दूसरी SLP दायर नहीं की जा सकती। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी प्रथा लोक नीति (public policy) और मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देने के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने फेडरल बैंक के खिलाफ एक कर्जदार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अपीलकर्ता सतीश वी.के. और प्रतिवादी द फेडरल बैंक लिमिटेड के बीच एक वित्तीय विवाद से शुरू हुआ। अपीलकर्ता द्वारा लोन चुकाने में चूक करने पर बैंक ने उनके खाते को ‘गैर-निष्पादित संपत्ति’ (NPA) घोषित कर दिया और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) एक्ट, 2002 के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू की।
बैंक की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने केरल हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। 1 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए अपीलकर्ता को 30 अक्टूबर 2024 तक 2 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि और शेष 7.77 करोड़ रुपये की बकाया राशि 12 समान मासिक किश्तों में चुकाने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक SLP के माध्यम से चुनौती दी। हालांकि, 28 नवंबर 2024 को अपीलकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया, “वापस लेने की अनुमति दी जाती है। विशेष अनुमति याचिका वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है।”
इसके बाद, अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में 1 अक्टूबर के आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की, जिसे 5 दिसंबर 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दो नई दीवानी अपीलें दायर कीं – एक हाईकोर्ट के मूल आदेश के खिलाफ और दूसरी समीक्षा याचिका के खारिज होने के खिलाफ।
फैसले में कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि “अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के बकाया चुकाने की कोई इच्छा दिखाए बिना और तकनीकी आधार पर समय बर्बाद करने के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत का दरवाजा खटखटाया।”
पक्षकारों की दलीलें
प्रतिवादी बैंक की ओर से पेश वकील श्री अल्जो के. जोसेफ ने अपील की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अपीलकर्ता ने बिना किसी स्वतंत्रता के पहली SLP वापस ले ली थी, इसलिए उसी आदेश को दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XLVII नियम 7(1) के तहत, समीक्षा याचिका खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
अपीलकर्ता के वकील, श्री मेनन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि दूसरी SLP की स्वीकार्यता का मुद्दा एस. नरहरि और अन्य बनाम एस.आर. कुमार और अन्य मामले में एक बड़ी बेंच के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने न्याय के हित में तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्तियों का हवाला दिया।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सवाल यह तय किया कि क्या एक ऐसे फैसले के खिलाफ दूसरी SLP सुनवाई योग्य है, जिसे पहले एक SLP में चुनौती दी गई थी और उसे बिना शर्त वापस ले लिया गया था।
बेंच ने इस मामले को एस. नरहरि मामले से अलग बताया, क्योंकि इस मामले में अपीलकर्ता ने पहली SLP वापस लेते समय समीक्षा के लिए या दोबारा सुप्रीम कोर्ट आने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी थी।
कोर्ट ने माना कि यह मामला पूरी तरह से उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में स्थापित कानून के अंतर्गत आता है। उस फैसले में यह स्थापित किया गया था कि CPC के आदेश XXIII नियम 1 का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है और यह अनुच्छेद 136 के तहत SLPs पर भी लागू होता है। यह नियम किसी पक्ष को अदालत की अनुमति के बिना एक मुकदमा वापस लेने के बाद उसी विषय पर नया मुकदमा दायर करने से रोकता है।
फैसले में उपाध्याय एंड कंपनी मामले का हवाला देते हुए कहा गया: “विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के बाद उसी आदेश को फिर से चुनौती देना एक स्वीकार्य प्रथा नहीं है, जब तक कि इसे बाद में फिर से विशेष अनुमति के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अदालत से अनुमति प्राप्त न हो।”
कोर्ट ने तर्क दिया कि ऐसी प्रथा को अनुमति देने से वादी ‘बेंच-हंटिंग’ (मनपसंद बेंच की तलाश) में शामिल होंगे और न्यायिक कार्यवाही की अंतिमता को कमजोर करेंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि “लोक नीति का यह नियम” विशेष अनुमति याचिकाओं पर भी लागू होना चाहिए। फैसले में कहा गया, “हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के मामले में एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करना लोक नीति के विरुद्ध होगा और यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश, जो अंतिम हो चुका है, पर अपील में बैठने के समान हो सकता है।”
अदालत ने उस नियम को भी बरकरार रखा जो एक समीक्षा को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील पर रोक लगाता है।
अंत में, कोर्ट ने interest reipublicae ut sit finis litium (यह सार्वजनिक हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो) के सिद्धांत का आह्वान किया और कहा कि जो वादी अपनी चुनौती वापस ले लेता है, उसे उसी चुनौती के साथ उसी अदालत में वापस आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इन्हीं कारणों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी की प्रारंभिक आपत्तियों को स्वीकार किया और दीवानी अपीलों को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।