सुप्रीम कोर्ट ने ‘विजयवाड़ा उत्सव’ में मंदिर भूमि के उपयोग पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की बंदोबस्ती भूमि का उपयोग वार्षिक ‘विजयवाड़ा उत्सव’ प्रदर्शनी के लिए करने पर रोक से संबंधित मामला उठाया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 17 सितंबर को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुनने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, “हम अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।”

मामला कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम के गोडुगुपेटा में स्थित मंदिर की कृषि भूमि से जुड़ा है। इस भूमि को 56 दिनों के लिए 45 लाख रुपये के भुगतान पर वार्षिक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए देने का प्रस्ताव था।

इससे पहले, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंदिर के भक्तों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मंदिर की बंदोबस्ती भूमि को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे भूमि पर कोई सामग्री न डालें और न ही प्रदर्शनी आयोजन की दिशा में कोई कदम उठाएँ।

एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने आया, जिसने 17 सितंबर को आदेश पर रोक लगा दी। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर विस्तृत टिप्पणी नहीं करना चाहती और एकल पीठ में लंबित रिट याचिका पर अंतिम निर्णय तक रोक लागू रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा दखल से इनकार किए जाने के बाद अब डिवीजन बेंच का अंतरिम स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। इससे प्रदर्शनी के लिए मंदिर की भूमि के प्रस्तावित उपयोग को अंतिम सुनवाई तक अनुमति मिल गई है।

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