राजस्थान हाईकोर्ट ने नगरपालिका चुनावों में देरी पर राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने नगरपालिका चुनावों के लंबे समय से टलते जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल कदम उठाकर चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अनुप धंड की एकलपीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग “मूक दर्शक” बनकर आंखें मूंदे नहीं रह सकता। अदालत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में हो रही देरी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जड़ों को कमजोर कर रही है और संविधान द्वारा प्रदत्त जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था को पटरी से उतार रही है।

READ ALSO  राजस्थान हाईकोर्ट बार ने 12 से 16 मई तक 'नो वर्क डेज' की मांग की, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि प्रदेश की कई नगरीय स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद संवैधानिक प्रावधान के अनुसार छह माह की समयसीमा में चुनाव नहीं कराए गए। अदालत ने चेतावनी दी कि और अधिक विलंब संविधान के खिलाफ होगा।

Video thumbnail

पीठ ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह तुरंत आवश्यक कदम उठाकर लंबित चुनाव कराए और सुनिश्चित करे कि नगरपालिकाओं का संचालन कानून के अनुरूप समय पर हो।

READ ALSO  कला निर्देशक नितिन देसाई की मौत: एडलवाइस अधिकारियों को कोई अंतरिम राहत नहीं; हाई कोर्ट उनकी याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles